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जयपुर। राजस्थान की भजनलाल सरकार अब प्रतिबंधित प्लास्टिक को लेकर कड़े कदम उठा रही है। सरकार ने अब प्लास्टिक सप्लायर और स्टॉकिस्ट को 15 दिवस के भीतर इन्हें अपने स्टॉक हटाने के निर्देश दिए हैं। ऐसा नहीं होने पर सरकार की ओर से सख्स कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने पंचायती राज विभाग के राज्य मंत्री ओटाराम देवासी के साथ सोमवार को शासन सचिवालय में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन पर विभिन्न विभागों, प्लास्टिक उत्पादनकर्ता, स्टॉकिस्ट आदि की बैठक में प्रतिबंधित प्लास्टिक जैसे प्लास्टिक के चम्मच, कांटे, स्ट्रॉ, गिलास, चाकू, ट्रे, प्लेट, प्लास्टिक कैरी बैग, मिठाई और ज्यूस पैकेजिंग आइटम, फिल्म, निमंत्रण पत्र आदि के प्लास्टिक सप्लायर और स्टॉकिस्ट को 15 दिवस के भीतर अपने स्टॉक हटाने के निर्देश दिए हैं। दिलावर ने बोल दिया कि 15 दिवस के बाद उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि प्रदेश में प्लास्टिक का उपयोग करने से प्रतिवर्ष साढ़े सात लाख लोग मर रहे हैं। उन्होंने प्लास्टिक उपयोग न करने की सख्त हिदायत देते हुए कहा कि सभी सरकारी विभागों में प्लास्टिक का उपयोग न करने के नवीनतम दिशा-निर्देश जारी करें और जो कोई सरकारी कार्मिक इन दिशा-निर्देशों की अवहेलना करे, उसके विरूद्ध सख्त कार्रवाई की जाए।
राज्य को प्लास्टिक मुक्त बनाने की दिशा में कार्य योजना बनाकर कार्य करें अधिकारी
दिलावर ने निर्देश दिए कि राज्य को प्लास्टिक मुक्त बनाने की दिशा में कार्य योजना बनाकर कार्य करें, अधिकारी कार्यालयों से बाहर निकले और निरीक्षण कर प्लास्टिक उपयोग न करने के दिशा निर्देशों की पालना न करने वालों पर कार्रवाई करें।
PC: dipr.rajasthan
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