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जयपुर। राजस्थान में 25 नवम्बर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार का शोर आज बंद जो जाएंगा। राजनीतिक दलों के पास आज शाम 6 बजे तक ही प्रचार कर सकेंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि राजस्थान विधानसभा आम चुनाव-2023 के अंतर्गत होने वाले मतदान के लिए 23 नवम्बर को शाम 6 बजे से प्रचार-प्रसार थम जाएगा।
उन्होंने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 के अनुसार मतदान की समाप्ति के लिए नियत किए गए समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घंटों की अवधि 23 नवंबर को सायं 6:00 बजे से आरम्भ होकर मतदान समाप्ति अवधि 25 नवंबर को सायं 6:00 बजे तक प्रभावी रहेगी। गुप्ता ने बताया कि इन वाले 48 घंटों की कालावधि के दौरान निर्वाचन के संबंध में कोई सार्वजनिक सभा या जुलूस न बुलाएगा, न आयोजित करेगा, न उसमें उपस्थित होगा, न उसमें सम्मिलित होगा और न उसे संबोधित करेगा। चलचित्र, टेलीविजन या वैसे ही अन्य साधित्रों द्वारा जनता के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधी बात का संप्रदर्शन नहीं करेगा।
कोई संगीत समारोह या कोई नाट्य अभिनय या कोई अन्य मनोरंजन या आमोद-प्रमोद जनता के सदस्यों को उसके प्रति आकर्षित करने की दृष्टि से, आयोजित करके या उसके आयोजन की व्यवस्था करके, जनता के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधी बात का प्रचार नहीं करेगा। राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव का परिमाण तीन दिसम्बर को आएगा।
PC: outlookindia