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जयपुर। राजस्थान में अगले महीने की 25 तारीख को विधानसभा चुनाव होने हैं। इन चुनावों के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने कमर कस ली है। आयोग ने इस बार अनूठा नवाचार किया है, जिसके तहत आपराधिक रिकॉर्ड वाले उम्मीदवार को प्रत्याशी बनाए जाने पर राजनीतिक दलों को प्रमुख समाचार पत्रों एवं प्रमुख न्यूज चैनल में विज्ञापन प्रकाशित एवं प्रसारित कर अपना स्पष्टीकरण जारी करना होगा।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी नीलिमा तक्षक ने इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के आदेश की अनुपालना में राजनीतिक दल द्वारा अभ्यर्थी के रूप में चुने गए आपराधिक मामलों वाले व्यक्ति से संबंधित सूचना के साथ-साथ ऐसे चयन के कारण सहित बिना आपराधिक पूर्ववृत वाले अन्य व्यक्तियों को अभ्यर्थी के रूप में क्यों नहीं चुना गया, साथ ही, इससे संबंधित विवरण अभ्यर्थी का चयन किए जाने के 48 घंटों के भीतर अथवा नाम निर्देशन प्रारम्भ होने की तिथि से दो सप्ताह पूर्व नहीं हो, संलन्न फॉर्मेट सी-7 में समाचार पत्र में प्रकाशन किया जाएगा। उक्त प्रकाशन एक बार राष्ट्रीय समाचार पत्र में तथा एक बार स्थानीय समाचार पत्र में किया जाना जरूरी होगा।
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