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जयपुर। राजस्थान की भजनलाल सरकार की ओर से अब सरकारी भूमि पर अवैध रूप से कॉलोनी काटने वाले कॉलोनाइजर के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नगरीय विकास राज्य मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने शुक्रवार को विधानसभा में इस संबंध में आश्वस्त किया है।
झाबर सिंह खर्रा ने प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों पर जवाब देते हुए कहा कि राज्य सरकार द्वारा सरकारी भूमि पर अवैध रूप से कॉलोनी काटने की शिकायत की जांच कर सम्बंधित कॉलोनाइजर के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
बिना मूलभूत सुविधाओं के काटी जा रही अवैध कॉलोनियो के संबंध में कही ये बात
उन्होंने बताया कि राज्य के नगरीय क्षेत्रों में कॉलोनाइजर द्वारा बिना मूलभूत सुविधाओं के काटी जा रही अवैध कॉलोनियो के संबंध में नगरीय निकाय में शिकायत प्राप्त होने पर उचित कार्यवाही की जाती है। खर्रा ने बताया कि टाउनशिप पॉलिसी-2010 में संशोधन हेतु सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। प्रारूप पॉलिसी वर्तमान में पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है। समस्त सुझावों पर विचार कर नई संशोधित पॉलिसी जारी की जाएगी।
टाउनशिप पॉलिसी-2010 में संशोधन की प्रक्रिया की गई है शुरू
खर्रा ने कहा कि बहुत सी कॉलोनियों में विकास शुल्क जमा होने के बाद भी सडक़ एवं सेक्टर रोड़ के मार्ग निर्धारित नहीं होने के कारण विकास नहीं हो सका तथा सडक़ एवं सेक्टर रोड़ के मार्ग नियमित नहीं हो पाए। उन्होंने कहा कि इन समस्याओं के समाधान के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा टाउनशिप पॉलिसी-2010 में संशोधन की प्रक्रिया शुरू की गई है। जिसके तहत पॉलिसी में संशोधन के लिए आमजन एवं जनप्रतिनिधियों से 20 अगस्त, 2024 तक सुझाव भी आमंत्रित किए गए गए हैं। उन्होंने बताया कि नीति के संबंध में विस्तृत जानकारी विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि समस्त सुझावों पर विचार कर नई संशोधित पॉलिसी जारी की जाएगी।
PC: rajasthan.ndtv
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