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उत्तर प्रदेश सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए एकमुश्त समाधान योजना 2024-25 की घोषणा की है। यह योजना 15 दिसंबर, 2024 से 31 जनवरी, 2025 तक तीन चरणों में लागू होगी। इसके तहत उपभोक्ताओं को बकाया बिजली बिलों पर सरचार्ज में बड़ी छूट और आसान भुगतान विकल्प दिए जाएंगे। ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने योजना का शुभारंभ करते हुए उपभोक्ताओं से पंजीकरण करवाने की अपील की है।
पंजीकरण अनिवार्य है:
योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ताओं को पंजीकरण कराना जरूरी है। इसके लिए 30 सितंबर, 2024 तक के बकाया बिलों की मूल धनराशि का 30% जमा करना होगा। पंजीकरण नजदीकी विभागीय कार्यालय, जनसेवा केंद्र या www.uppcl.org पर ऑनलाइन किया जा सकता है।
तीन चरणों में छूट का प्रावधान:
- पहला चरण (15-31 दिसंबर 2024): 100% सरचार्ज छूट।
- दूसरा चरण (1-15 जनवरी 2025): 80% सरचार्ज छूट।
- तीसरा चरण (16-31 जनवरी 2025): 70% सरचार्ज छूट।
किसानों और अन्य श्रेणियों को लाभ:
किसानों को उनके निजी नलकूपों पर 31 मार्च, 2023 तक के बकाया बिलों पर छूट मिलेगी। वाणिज्यिक, औद्योगिक, और अन्य निजी उपभोक्ताओं को भी सरचार्ज में विशेष राहत दी जाएगी।
विवादित मामलों का समाधान:
योजना के अंतर्गत उन मामलों को भी सुलझाया जाएगा जो अदालतों में लंबित हैं। उपभोक्ता केस वापस लेकर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
जल्द उठाएं योजना का लाभ:
ऊर्जा मंत्री ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे योजना के पहले चरण में पंजीकरण और भुगतान करके अधिकतम छूट का लाभ उठाएं। यह योजना न केवल उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करती है, बल्कि समय पर बकाया निपटाने का अवसर भी देती है।