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उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से एक ऐसी घटना सामने आई है जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। एक फास्ट-ट्रैक कोर्ट ने एक 36 साल के व्यक्ति को अपनी ही 60 साल की विधवा मां के साथ बलात्कार करने के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
सोमवार को सुनवाई में अपर जिला न्यायाधीश वरुण मोहित निगम ने जांच के बादआबिद को दोषी पाया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 51,000 रुपए का जुर्माना लगाया।
सरकारी वकील विजय शर्मा ने कहा, "आज माननीय न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। अपनी प्रैक्टिस के सालों में, मैंने कभी किसी मां को धारा 376 जैसे गंभीर अपराध में रोते हुए और दोहराते हुए नहीं देखा या सुना कि उसका बेटा एक राक्षस है, जिसने उसके साथ बलात्कार किया है। कोर्ट ने रिकॉर्ड 20 महीने में मामले का निपटारा कर दिया है।"
आपको जानकारी के लिए बता दें कि घटना 16 जनवरी 2023 को बुलंदशहर के एक गांव में हुई थी। आबिद अपनी मां के साथ कृषि फार्म से मवेशियों के लिए चारा लाने गया था, तभी उसने अपनी ही माँ के साथ दुष्कर्म किया।
कुछ रिपोर्टों के अनुसार, मां ने ये भी जानकारी दी कि पति की मौत के बाद उसका बेटा चाहता था कि वह उसके साथ उसकी पत्नी की तरह रहे। मां ने अपने छोटे बेटों यूसुफ और जावेद को इस बारे में बताया जिसके बाद उन्होंने पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की।
21 जनवरी, 2023 को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 376 (बलात्कार के लिए सजा) और 506 (आपराधिक धमकी के लिए सजा) के तहत मामला दर्ज किया गया था और 22 जनवरी को आबिद को गिरफ्तार कर लिया गया था।
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