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मोदी सरकार ने बच्चों के सुरक्षित भविष्य के लिए ‘एनपीएस वात्सल्य योजना’ शुरू की है। इस योजना के तहत माता-पिता अपने 5 से 18 साल के बच्चों के नाम पर पेंशन अकाउंट खोल सकते हैं। यह खाता बच्चों की पढ़ाई, शादी, और अन्य आवश्यक खर्चों के लिए वित्तीय सुरक्षा प्रदान करेगा। 18 वर्ष की उम्र के बाद, बच्चे इस खाते को स्वयं संभाल सकते हैं। यह योजना न केवल भारतीय नागरिकों के लिए बल्कि NRI और OCI के लिए भी उपलब्ध है।
योजना के लाभ और विशेषताएँ
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बच्चों के नाम पर पेंशन अकाउंट खोलें:
माता-पिता 5 से 18 साल के बच्चों के नाम पर यह खाता खोल सकते हैं। 18 साल के बाद बच्चा स्वयं इसे मैनेज कर सकता है।
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आसान खाता खोलने की प्रक्रिया:
- खाता सरकारी/प्राइवेट बैंक या पोस्ट ऑफिस में खोला जा सकता है।
- दस्तावेजों में जन्म प्रमाणपत्र या आधार कार्ड देना आवश्यक है।
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निवेश और निकासी की सुविधा:
- न्यूनतम सालाना निवेश ₹1,000 से शुरू।
- तीन साल बाद जमा राशि का 25% तक निकाला जा सकता है, अधिकतम तीन बार।
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लाभकारी निवेश विकल्प:
- निवेश को शेयर बाजार या सरकारी सिक्योरिटी में लगाया जा सकता है।
- आयकर की धारा 80C के तहत ₹1.5 लाख तक का कर लाभ।
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समाज के सभी वर्गों के लिए:
यह योजना हर वर्ग के माता-पिता को अपने बच्चों के भविष्य के लिए आर्थिक योजना बनाने का अवसर प्रदान करती है।
निवेश की सुरक्षा और भविष्य का भरोसा
‘एनपीएस वात्सल्य योजना’ सरकारी योजना है, इसलिए यह पूरी तरह सुरक्षित है। यह माता-पिता और बच्चों दोनों के लिए एक आदर्श आर्थिक समाधान प्रदान करती है।