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नई दिल्ली : भारत के कार्बन बाजार के लिए रूपरेखा स्थापित करने के उद्देश्य से बिजली मंत्रालय ने 'कार्बन क्रेडिट ट्रेडिग योजना’ का मसौदा सोमवार को जारी किया। हितधारकों से इस पर राय मांगी गई है। एक कार्यालय ज्ञापन में कहा गया है कि योजना के मसौदे पर टिप्पणियां 14 अप्रैल, 2023 तक मंत्रालय के पास भेजनी होंगी।
संसद ने ऊर्ज़ा संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2022 पारित किया था और इस बाबत अधिसूचना दिसंबर, 2022 में जारी की गई थी। संशोधन के प्रावधानों में से एक है केंद्र सरकार को ऊर्ज़ा दक्षता ब्यूरो के साथ विचार-विमर्श के जरिये 'कार्बन ट्रेडिग योजना’ का उल्लेख करने में सक्षम बनाना।
अब बिजली मंत्रालय कार्बन क्रेडिट ट्रेडिग योजना (सीसीटीएस) को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है। सीसीटीएस से तात्पर्य ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने या खत्म करने की योजना से है। इस योजना के तहत भारतीय कार्बन बाजार संचालन बोर्ड की स्थापना की भी बात है।