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भिंड। मध्यप्रदेश के भिंड जिला न्यायालय के विशेष न्यायाधीश ने एक नाबालिग को बहला-फुसला कर उसे अगवा करने और उसके साथ दुष्कर्म करने के दोषी ठहराए गए युवक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने उस पर 20 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है। वहीं पीड़िता को तीन लाख रुपए प्रतिकर के रुप में दिए जाने का आदेश दिया है।
एडीपीओ केपी यादव ने आज यहां बताया 25 जनवरी 2021 को अटेर निवासी एक नाबालिग अपने कमरे में सोई हुई थी। सुबह वह अपने कमरे से गायब मिली। उसके माता पिता ने उसे आसपास काफी तलाश किया, लेकिन उसका सुराग नहीं मिला। ऐसे परिजन ने अटेर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने जांच के दौरान आरोपी हरमेश कुशवाह (19) निवासी कपूरपुरा थाना फूप के कब्जे से नाबालिग को छुड़ाया।
नाबालिग ने बताया कि घटना वाली रात उसने हरमेश को फोन लगाकर अपने गांव बुलाया था। वह हरमेश को पसंद करती थी और दोनों एक-दूसरे से शादी करना चाहते थे। हरमेश के साथ वह उसकी बाइक से उत्तरप्रदेश के इटावा चली गई। इसके बाद दोनों बस से दिल्ली चले गए। वहां से वे उत्तरप्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में किराए पर कमरा लेकर रहने लगी और दोनों ने मंदिर में शादी कर ली।
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