अगर गाड़ी पर नहीं लगाया ये स्टिकर, 10,000 रुपये तक का जुर्माना! जानें नए नियम

Trainee | Tuesday, 03 Dec 2024 09:27:47 AM
If this sticker is not put on the vehicle, a fine of up to Rs 10,000! Know the new rules

दिल्ली सरकार ने बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए गाड़ियों पर कलर-कोडेड होलोग्राम स्टिकर लगाना अनिवार्य कर दिया है। यह स्टिकर गाड़ी के ईंधन प्रकार की पहचान में मदद करेगा। इस नियम का पालन न करने पर 5,000 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। यह कदम न केवल प्रदूषण को नियंत्रित करने में मदद करेगा बल्कि प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों की पहचान को भी आसान बनाएगा।

क्रोमियम-आधारित होलोग्राम स्टिकर की अनिवार्यता

यह नया नियम सुप्रीम कोर्ट के 2018 के आदेश और केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में संशोधन के तहत लागू किया गया है। इस स्टिकर में निम्नलिखित जानकारियां होंगी:

  • पंजीकरण नंबर
  • लेजर-ब्रांडेड पिन
  • गाड़ी का इंजन और चेचिस नंबर
  • ईंधन श्रेणी और प्रदूषण प्रमाण

किन गाड़ियों पर लागू होगा नियम?

    1 अप्रैल 2019 के बाद पंजीकृत नई गाड़ियों और 31 मार्च 2019 से पहले पंजीकृत पुरानी गाड़ियों पर यह नियम लागू होगा। हर वाहन मालिक को अपनी गाड़ी की विंडस्क्रीन         पर यह स्टिकर लगाना होगा। स्टिकर कैसे प्राप्त करें?
  1. वाहन मालिक सोसाइटी ऑफ इंडिया ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (SIAM) की वेबसाइट से ऑनलाइन स्टिकर बुक कर सकते हैं।
  2. यह स्टिकर वाहन डीलर से भी प्राप्त किया जा सकता है।

10,000 रुपये तक का जुर्माना

यदि गाड़ी पर यह स्टिकर नहीं लगाया गया तो आपको 5,000 रुपये से 10,000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। यह नियम हाई-सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) और ईंधन पहचान सुनिश्चित करने के लिए लाया गया है।



 


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