- SHARE
-
रकार द्वारा अंतरजातीय विवाह योजना के तहत, जातीय भेदभाव को खत्म करने और सामाजिक समावेश को बढ़ावा देने के लिए 2.50 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। यह योजना उन कपल्स के लिए है, जो अलग-अलग जातियों से आते हैं और समाज में बदलाव लाने का साहसिक कदम उठाते हैं।
योजना का उद्देश्य
अंतरजातीय विवाह करने वाले जोड़े अक्सर परिवार और समाज से समर्थन न मिलने के कारण आर्थिक चुनौतियों का सामना करते हैं। 2013 में शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य ऐसे जोड़ों को प्रोत्साहन देना और समाज में समानता और एकता को बढ़ावा देना है।
आवेदन प्रक्रिया
इस योजना का लाभ उठाने के लिए इन चरणों का पालन करें:
- कोर्ट मैरिज कराएं और शादी का प्रमाणपत्र प्राप्त करें।
- जिला कार्यालय से आवेदन फॉर्म लें।
- आवेदन फॉर्म के साथ जाति प्रमाणपत्र, मैरिज सर्टिफिकेट और अन्य दस्तावेज लगाएं।
- भरे हुए फॉर्म को जिला कार्यालय में जमा करें।
- आवेदन की जांच के बाद अंबेडकर फाउंडेशन द्वारा 2.50 लाख रुपये आपके ज्वाइंट बैंक खाते में जमा किए जाएंगे।
पात्रता की शर्तें
- वर और वधु की जाति अलग-अलग होनी चाहिए (एक सामान्य जाति से और दूसरा दलित समुदाय से)।
- शादी हिंदू मैरिज एक्ट के तहत होनी चाहिए।
- यह योजना केवल पहली शादी के लिए मान्य है।
सरकार का नजरिया
यह योजना सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य जातीय भेदभाव को समाप्त करना और समाज में समानता और एकता को बढ़ावा देना है। सरकार ऐसे कपल्स को प्रोत्साहित करती है, जो सामाजिक बाधाओं को तोड़कर अंतरजातीय विवाह करते हैं।
योजना का सारांश
अंतरजातीय विवाह योजना एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे समाज में सकारात्मक बदलाव लाया जा सके। यह योजना न केवल कपल्स को आर्थिक सहायता देती है, बल्कि उन्हें सामाजिक स्वीकृति और समर्थन भी प्रदान करती है।
DISCLAMER: इस न्यूज़ को इस https://pmsmahavidyalayaadmission.in/good-news-now-the-married-people-getting-money-the-government-will-deposit-rs-2-lakh-50-thousand-in-every-account/ वेबसाइट से लेके एडिट किया गया है।