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PC: patrika
दिवाली से पहले भजनलाल सरकार ने अपने कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। एक तरफ राजस्थान सरकार ने 30 जून को सेवानिवृत्त हुए पेंशनर्स को राहत दी है, जो 1 जुलाई से वेतन वृद्धि के लाभ से वंचित रह गए थे। वहीं, दूसरी तरफ, सेवारत कर्मचारियों को अब अवकाश के दौरान भी आवास किराया भत्ता (HRA) का लाभ मिलेगा। वित्त विभाग ने इस संबंध में दो अलग-अलग आदेश जारी किए हैं।
पेंशनर्स को राहत
पेंशनर्स के संबंध में वित्त विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि 30 जून को सेवानिवृत्त हुए और 1 जुलाई से वेतन वृद्धि से वंचित रह गए कर्मचारियों को 1 जुलाई 2006 से 10 अप्रैल 2023 तक नोशनल लाभ दिया जाएगा। 11 अप्रैल 2023 से ये लाभ नकद दिए जाएंगे।
सेवारत कर्मियों को अवकाश के दिनों में भी एचआरए
छुट्टी पर गए कर्मचारियों के लिए HRA HRA के संबंध में एक अलग आदेश में घोषणा की गई कि 120 दिनों तक छुट्टी पर रहने वाले कर्मचारियों को HRA मिलता रहेगा। मातृत्व अवकाश के मामले में यह लाभ 180 दिनों तक बढ़ाया जाएगा। इसी तरह, टीबी, कैंसर, कुष्ठ रोग और मानसिक बीमारी जैसी बीमारियों से पीड़ित कर्मचारी जो 240 दिनों तक की छुट्टी लेते हैं, वे भी एचआरए के लिए पात्र होंगे। इसके अतिरिक्त, प्रतिनियुक्ति या अस्थायी स्थानांतरण पर कर्मचारी भी एचआरए प्राप्त करने के हकदार होंगे।
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