- SHARE
-
राहुल गांधी की कथित दोहरी नागरिकता का विवाद भारतीय राजनीति में एक नया मुद्दा बन चुका है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की नागरिकता है, जो भारतीय नागरिकता कानून का उल्लंघन करती है। याचिका में कहा गया है कि यदि यह आरोप सही साबित होता है, तो राहुल गांधी भारतीय चुनाव लड़ने या लोकसभा सदस्य के रूप में कार्य करने के योग्य नहीं रहेंगे।
मामले की पृष्ठभूमि और सुनवाई
यह याचिका कर्नाटक के बीजेपी कार्यकर्ता एस. विग्नेश शिशिर द्वारा दायर की गई है। याचिका के अनुसार, राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता भारतीय कानूनों के खिलाफ है। इस मामले की सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में चल रही है। अदालत ने गृह मंत्रालय से रिपोर्ट मांगी है और अगली सुनवाई 19 दिसंबर को निर्धारित की गई है।
इससे पहले, बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने भी राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।
भारतीय नागरिकता कानून और दोहरी नागरिकता
भारत में संविधान के तहत दोहरी नागरिकता का कोई प्रावधान नहीं है। यदि कोई भारतीय नागरिक किसी अन्य देश की नागरिकता लेता है, तो उसे अपनी भारतीय नागरिकता छोड़नी पड़ती है। हालांकि, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया (OCI) का प्रावधान है, लेकिन इसमें चुनाव लड़ने या संवैधानिक पदों पर नियुक्ति की अनुमति नहीं होती।
राहुल गांधी का पक्ष
राहुल गांधी ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि उनके पास केवल भारतीय नागरिकता है। मामले की जांच जारी है, और गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के बाद स्थिति स्पष्ट होगी।
राजनीतिक प्रभाव
यह विवाद राजनीतिक रूप से संवेदनशील हो गया है। भाजपा और अन्य विपक्षी दल इस मुद्दे को जोर-शोर से उठा रहे हैं, जबकि कांग्रेस इसे राजनीति से प्रेरित बता रही है। आगामी चुनावों के मद्देनज़र, इस विवाद के राजनीतिक परिणाम महत्वपूर्ण हो सकते हैं।