Dholpur: स्कूल जा रही नाबालिग छात्रा का पहले किया अपहरण, फिर बना लिया अपनी हवस का शिकार, अब...

Hanuman | Friday, 22 Nov 2024 09:06:25 AM
Dholpur: First kidnapped a minor girl going to school, then made her a victim of lust, now...

इंटरनेट डेस्क। राजस्थान के धौलपुर जिले 2017 में दर्ज हुए 14 वर्षीय नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ जबरन दुष्कर्म करने के मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। धौलपुर जिले के विशेष न्यायालय पोक्सो कोर्ट ने महिला पुलिस थाने में साल 2017 में दर्ज हुए इस मामले में एक मुलजिम को दोषी करार देते हुए उसे दस साल के कठोर कारावास की सजा के साथ ही दस हजार रुपए के जुर्माने से दण्डित किया है। 

खबरों के अनुसार, विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने घटना को लेकर बताया कि धौलपुर जिले के महिला पुलिस थाने एक परिवादी की ओर से 16 फरवरी 2017 को ये मामला दर्ज करवाया गया था। 

परिवादी ने बताया था कि उसकी 14 वर्षीय नाबालिग पुत्री 15 फरवरी 2017 को स्कूल पढऩे गई हुई थी। इस दिन वह स्कूल से घर नहीं आई। इस पर चिंता होने पर उसने स्कूल संचालक से संपर्क किया। इस पर स्कूल संचालक ने बच्ची को आते ही घर भिजवाने को कर रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाने की बात कही थी। बेटी नहीं लौटी तो महिला पुलिस थाने में इस संबंध में मामला दर्ज करवाया गया था। इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर नाबालिग बयान दर्ज कर रैप सम्बन्धी मेडीकल करवाया। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया था। 

दोषी को कोर्ट ने दी है ये सजा
अब कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस और लोक अभियोजक की दलील सुनने के बाद मुल्जिम दीपू उर्फ दीपक पुत्र दिनेश त्यागी निवासी दूबरा को दोषी मानते हुए दस साल के कठोर कारावास के साथ ही दस हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। 

PC: bhaskar 

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