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इंटरनेट डेस्क। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से अब दुष्कर्म का एक मामला प्रकाश आया है। यहां पर इस मामले मेंं न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया है। न्यायालय ने 14 वर्षीय लडक़ी को नशीला पदार्थ देकर बलात्कार करने और गर्भवती करने के मामले में व्यक्ति को कठोर सजा सुनाई है।
न्यायालय ने इस मामले में एक व्यक्ति को 27 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय की ओर से इस मामले में पीडि़ता को 15 लाख रुपए का मुआवजा देने का भी आदेश दिया। अदालत ने साल 2020 में हुई घटना को लेकर अपना फैसला सुनाया है।
अतिरिक्त लोक अभियोजक विनीत दहिया ने दोषी के लिए अधिकतम सजा की मांग की थी थी। उन्होंने अदालत में कहा कि दोषी पीडि़ता का रिश्तेदार था, इसके बावजूद उसने जघन्य कृत्य किया है। खबरों के अनुसार, दोषी व्यक्ति ने पीडि़ता के भोजन और पानी में नशे की दवा मिलाई थी। इसके बाद उसने उसके साथ यौन उत्पीडऩ किया।
PC: hindi.news18
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