Crime: पेट्रोल पंप पर काम करने वाले कर्मचारी को दिल दे बैठी शादीशुदा महिला, 3 बार हुई प्रेग्नेंट, पति को चला पता तो...

varsha | Wednesday, 04 Sep 2024 01:00:32 PM
Crime: Married woman fell in love with a petrol pump employee, got pregnant thrice, when husband found out...

मध्य प्रदेश के अनूपपुर से विवाहित महिला से बलात्कार का एक परेशान करने वाला मामला सामने आया है। पेट्रोल पंप पर काम करने वाले एक युवक ने आदिवासी महिला से दोस्ती करके उसका शोषण किया। आरोपी ने उसे एक रिश्ते का वादा करके उसे फसा लिया जिससे वह उस पर भरोसा करने लगी। 

साथ रहने के दौरान वह तीन बार गर्भवती हुई, लेकिन दरिंदे ने उसे गोलियां देकर गर्भपात कराने के लिए मजबूर किया। जपत्नी के अवैध संबंध की बात पति को मालूम पड़ गई और उसने साथ रखने से इनकार कर दिया। इस बीच, आरोपी ने उससे शादी करने से भी इनकार कर दिया। हताश होकर महिला ने न्याय की गुहार लगाते हुए पुलिस का रुख किया। 

घटना तब शुरू हुई जब खंधा गांव में प्रेम पेट्रोलियम पेट्रोल स्टेशन पर काम करने वाली 29 वर्षीय महिला की मुलाकात वहां के कर्मचारी रामखेलावन राठौर  से हुई। महज दस दिनों की संक्षिप्त मुलाकात के बाद शख्स ने उसे पास के एक खेत में मिलने के लिए बुलाया। वहां, शख्स ने महिला के  मना करने के बावजूद उसके साथ जबरन यौन संबंध बनाए। बदले में उसने महिला के साथ रहने का वादा किया, जिसके कारण उसने अपने परिवार से इस मामले को छुपाया। 

महिला ने बताया कि राठौर ने उसे दो बार गर्भवती किया और हर बार उसने उसे गोलियां दीं, जिससे गर्भपात हो गया। तीसरी गर्भावस्था अप्रैल 2024 में हुई, और उसने फिर से उसे गर्भपात के लिए गोलियाँ दीं।

पति को मालूम चली बात

महिला ने कहा कि ''जब मेरे पति को इस स्थिति के बारे में पता चला, तो उसने अपने रिश्ते को आगे जारी रखने से इनकार कर दिया। मैनें रामखेलावन को अपने साथ रखने की बात कही तो उसने मुझे नीच जाति की कहकर इनकार कर दिया''

परेशान होकर लिखा सुसाइड नोट


महिला ने बताया कि परेशान होकर शिकायत के एक दिन पहले सुसाइड नोट लिखकर आत्महत्या का विचार किया था। लेकिन बाद में अपना मन बदलकर थाने में शिकायत करने पहुंची।

10 साल पहले हुई थी शादी

महिला, जिसकी शादी को लगभग दस साल हो चुके थे और उसके चार बच्चे हैं,  घरेलू विवाद के बाद अपने पति के दुर्ग में काम पर चले जाने के बाद पेट्रोल स्टेशन पर काम करना शुरू कर दिया।

आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा जेल


इंस्पेक्टर अरविंद जैन के नेतृत्व में स्थानीय पुलिस ने राठौर के खिलाफ धारा 376, 376 (2) (एन) और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत आरोप दायर किए हैं। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और अदालत में पेश होने के बाद जेल भेज दिया गया है।

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