Crime: सब-इंस्पेक्टर पर विवाहित महिला कांस्टेबल से बलात्कार का मामला दर्ज

Samachar Jagat | Monday, 24 Jun 2024 02:27:52 PM
Crime: Case registered against sub-inspector for raping married woman constable

pc: indiatvnews

महाराष्ट्र के नवी मुंबई में एक 32 वर्षीय पुलिस उपनिरीक्षक के खिलाफ 26 वर्षीय विवाहित महिला कांस्टेबल के साथ कथित रूप से बलात्कार करने का मामला दर्ज किया गया है। एक अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि कांस्टेबल के साथ कथित तौर पर बलात्कार और उत्पीड़न करने के आरोप में अधिकारी के खिलाफ आईपीसी की संबंधित धारा के तहत मामला दर्ज किया गया है। अधिकारी ने बताया कि यह अपराध सानपाड़ा इलाके में 2020 से जुलाई 2022 के बीच किया गया।

पुलिस के अनुसार, आरोपी ने पीड़िता से दोस्ती कर ली थी। दोनों ही मुंबई पुलिस में कार्यरत हैं। आरोपी ने कथित तौर पर उससे शादी का वादा करके उसके साथ बलात्कार किया। अधिकारियों ने बताया कि उसने सानपाड़ा के एक फ्लैट में कई मौकों पर उसके साथ बलात्कार किया।

पुलिस ने बताया कि आरोपी ने समय-समय पर किसी न किसी बहाने से पीड़ित से 19 लाख रुपये भी लिए, हालांकि उसने 14.61 लाख रुपये वापस कर दिए।

सानपाड़ा पुलिस थाने के अधिकारी ने बताया कि आरोपी ने महिला का पीछा भी किया और उसे उसके पति को छोड़ने के लिए कहा, ऐसा न करने पर उसने उसे जान से मारने की धमकी दी।

अधिकारी ने बताया कि पड़ोसी मुंबई के पंत नगर पुलिस थाने में शुरू में एक शिकायत दर्ज की गई थी, जिसके आधार पर आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धाराओं 376 (बलात्कार), 376(2)(एन) (बार-बार बलात्कार), 354(ए) (यौन उत्पीड़न), 354(डी) (पीछा करना), 506(2) (आपराधिक धमकी) और 420 (धोखाधड़ी) के तहत 'शून्य' प्राथमिकी दर्ज की गई।

उन्होंने बताया कि मामले को आगे की जांच के लिए सानपाड़ा पुलिस को सौंप दिया गया है, जिसने शनिवार को मामला दर्ज कर लिया है। जीरो एफआईआर किसी भी पुलिस स्टेशन में दर्ज की जा सकती है, चाहे घटनास्थल या अधिकार क्षेत्र कुछ भी हो, और बाद में इसे उचित पुलिस स्टेशन में स्थानांतरित किया जा सकता है।

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