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हरियाणा का एक युवक, जो लाइफ पार्टनर डॉट कॉम वेबसाइट के माध्यम से एक स्थानीय महिला के संपर्क में था, ने उसे यह विश्वास दिलाया कि वह उससे शादी करेगा। उसने उसे विशाखापट्टनम के लिए एक फ्लाइट टिकट भेजा और उसे वहां बुलाया, जहां उसने उसके साथ यौन शोषण किया। पुलिस अधीक्षक के आदेश के आधार पर, कोतवाली पुलिस ने आरोपी व्यक्ति और तीन अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।
मामले का विवरण
स्थानीय गांव की युवती ने पुलिस अधीक्षक विद्यासागर मिश्रा को एक शिकायत प्रस्तुत की। उसने विस्तार से बताया कि जनवरी 2024 में जीवन साथी डॉट कॉम पर उसकी दोस्ती हरियाणा के एक व्यक्ति से हुई थी। वे कुछ समय तक बातचीत करते रहे, अंततः शादी करने के लिए सहमत हो गए।
4 मई को, उस व्यक्ति ने उसे एक हवाई जहाज का टिकट भेजा और उसे विशाखापट्टनम में अपने परिवार से मिलने के लिए आमंत्रित किया। वहां पहुंचने के बाद, उसने उसे एक होटल में ठहराया और झूठे बहाने से उसका यौन शोषण किया। इसके बाद उसके साथ अलग-अलग स्थानों पर कई बार दुष्कर्म किया।
उसके परिवार से मिलने के बार-बार अनुरोध करने के बावजूद, वह टालता रहा। एक सप्ताह बाद, वह घर लौट आई। 29 जून को उसने महिला को दिल्ली बुलाया, जहां उसने उसका शोषण जारी रखा और वह एक सप्ताह बाद घर लौट आई। 5 जुलाई को वह उसके गांव आया और उसे नानकमत्ता ले गया, जहां उसने उसके साथ उसने फिर से यौन शौषण किया। 16 जुलाई को वह उसे छोड़कर चला गया और बाद में शादी करने से इनकार करते हुए उसे धमकाता रहा।
पीड़िता ने 21 जुलाई को रिपोर्ट दर्ज कराई। शुरुआत में रिपोर्ट दर्ज न होने पर वह तीन दिन पहले पुलिस अधीक्षक से मिली। प्रभारी निरीक्षक बलवान सिंह के अनुसार पुलिस अधीक्षक के आदेश पर मुख्य आरोपी अजीत शर्मा, उसके पिता जगदीश शर्मा, भाई अमित शर्मा और मां कमला देवी निवासीगण खटोटी खुर्द नारनौल, महेंद्रगढ़, हरियाणा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। जांच जारी है और जांच के निष्कर्षों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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