इन नियमों को तोड़ना पड़ेगा भारी: दिल्ली में वायु प्रदूषण पर सख्ती, 20,000 तक का जुर्माना

Trainee | Friday, 29 Nov 2024 09:14:44 AM
Breaking these rules will cost you heavily: Strictness on air pollution in Delhi, fine up to Rs 20,000

दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को रोकने के लिए GRAP-3 (Graded Response Action Plan) के तहत बीएस-III पेट्रोल और बीएस-IV डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाया गया है। नियमों का उल्लंघन करने पर ₹20,000 तक का जुर्माना देना होगा।

दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर खतरनाक स्थिति में पहुंच गया है। दीपावली के बाद से AQI 400 से ऊपर जा चुका है, जो गंभीर श्रेणी में आता है। जहरीली हवा को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली सरकार ने यह कदम उठाया है। मुख्य कारण वाहनों से निकलने वाला धुआं, पराली जलाना, और दीपावली के पटाखों से पैदा हुआ प्रदूषण है।

क्या है बीएस-III और बीएस-IV?

भारत स्टेज (BS) वाहनों के उत्सर्जन मानकों को दर्शाता है, जो बताते हैं कि वाहन कितना प्रदूषण करेंगे। बीएस-III और बीएस-IV पुराने उत्सर्जन मानक हैं, जो वर्तमान में दिल्ली की वायु गुणवत्ता को और बिगाड़ रहे हैं। दिल्ली में करीब 2 लाख बीएस-III पेट्रोल और 3 लाख बीएस-IV डीजल वाहन रजिस्टर्ड हैं।

आवश्यक वस्तुओं पर छूट:

जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति करने वाले वाहनों को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है। लेकिन दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड बीएस-III और बीएस-IV वाहनों का प्रवेश पूरी तरह से रोक दिया गया है।

नियम तोड़ने पर भारी जुर्माना:

यदि कोई इन प्रतिबंधों का उल्लंघन करता है, तो मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 194(1) के तहत ₹20,000 तक का जुर्माना लगाया जाएगा।

सरकार का कहना है कि इस सख्ती से प्रदूषण पर काबू पाया जा सकेगा, और लोगों को स्वच्छ हवा में सांस लेने का मौका मिलेगा।



 


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