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बिहार सरकार ने स्कूली बच्चों की सुरक्षा को सर्वोपरि मानते हुए ऑटो और टोटो से स्कूल जाने पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। यह निर्णय सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम और बच्चों की जान की सुरक्षा के लिए लिया गया है, जो अप्रैल 2024 से प्रभावी होगा।
ऑटो और टोटो से स्कूल जाने पर पूर्ण प्रतिबंध
बिहार में सड़क दुर्घटनाओं में बढ़ोतरी को देखते हुए, सरकार ने अब स्कूली बच्चों के लिए ऑटो और टोटो जैसे असुरक्षित वाहनों का उपयोग पूरी तरह से निषेध कर दिया है। इन वाहनों में सुरक्षा उपायों का अभाव और ओवरलोडिंग की समस्या को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है।
अप्रैल से लागू होगा नया नियम
इस आदेश के तहत स्कूल प्रशासन को अब बच्चों के लिए सुरक्षित और लाइसेंस प्राप्त वाहनों का प्रबंध करना होगा। बिहार सरकार का उद्देश्य बच्चों की सुरक्षा को बढ़ाना और सड़क सुरक्षा को बेहतर बनाना है।
पटना में प्रभाव
पटना में इस आदेश का बड़ा असर उन लगभग 4000 ऑटो और टोटो पर पड़ेगा जो स्कूली बच्चों को स्कूल लाते हैं। पटना के डीटीओ उपेंद्र कुमार पाल ने कहा कि ऑटो बच्चों के लिए सुरक्षित नहीं हैं, और जाड़े की छुट्टियों के बाद इस नियम को कड़ाई से लागू किया जाएगा।
ऑटो और ट्रांसपोर्ट संघों का समर्थन
इस फैसले पर ट्रांसपोर्ट और ऑटो संघों ने भी सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। इनका कहना है कि यह कदम बच्चों के जीवन की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है और इससे सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी।
जर्जर ऑटो और ओवरलोडिंग की समस्या
हाल ही में बिहटा में हुई एक दुर्घटना ने स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है। ओवरलोडिंग और जर्जर वाहनों के कारण कई बच्चों की जान चली गई। यह घटना इस बात का उदाहरण है कि इन असुरक्षित वाहनों का उपयोग बच्चों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है।
DISCLAMER: इस न्यूज़ को इस https://pmsmahavidyalayaadmission.in/children-will-not-go-to-school-in-these-vehicles/ वेबसाइट से लेके एडिट किया गया है।