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उत्तर प्रदेश सरकार ने 19 नवंबर 2024 को एक महत्वपूर्ण शासनादेश जारी किया है। इसमें राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के तहत कर्मचारियों के खातों में जमा धनराशि को पुरानी पेंशन योजना (OPS) के खाते में हस्तांतरित और समायोजित करने की प्रक्रिया का विस्तृत वर्णन किया गया है।
मुख्य बिंदु:
- कर्मचारी अंशदान का समायोजन: एनपीएस खाते में जमा कर्मचारियों के अंशदान को GPF खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। इस पर ब्याज भी दिया जाएगा।
- राज्य सरकार के योगदान का समायोजन: सरकार का योगदान एक निर्धारित लेखा-शीर्ष (2071-पेंशन और अन्य सेवा निवृत्ति लाभ) के तहत जमा किया जाएगा।
- पुरानी पेंशन योजना का विकल्प: यह विकल्प केवल उन कर्मचारियों के लिए उपलब्ध है जिनकी नियुक्ति 28 मार्च 2005 से पहले हुई थी।
अन्य निर्देश:
- संबंधित विभाग GPF खाते खोलने और आवश्यक दस्तावेज़ कोषागार को भेजने के लिए उत्तरदायी होंगे।
- पासबुक को नियमित रूप से अपडेट किया जाएगा और ब्याज का समायोजन किया जाएगा।
- पहले से रिटायर हो चुके कर्मचारियों के मामलों में, सरकार का अंशदान ब्याज सहित राजकोष में जमा होगा।
- अशासकीय संस्थानों के लिए भी यही प्रक्रिया लागू होगी।
सत्यापन और निष्कर्ष:
सभी कोषागार और पेंशन निदेशालय से धनराशि के हस्तांतरण और सत्यापन की प्रक्रिया को सटीकता से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। यह आदेश उत्तर प्रदेश शासन की आधिकारिक वेबसाइट से सत्यापित किया जा सकता है।