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बिहार सरकार ने किसानों को उनकी उपज के सुरक्षित भंडारण के लिए गोदाम निर्माण पर 40-50% तक सब्सिडी देने की घोषणा की है। यह सब्सिडी राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत दी जाएगी। इस पहल का उद्देश्य किसानों की भंडारण समस्या को खत्म करना और उनकी फसल को खराब होने से बचाना है।
मुख्य उद्देश्य:
राज्य के कृषि मंत्री मंगल पांडेय ने इस योजना की घोषणा की। योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को उनकी फसल का सुरक्षित भंडारण उपलब्ध कराना है, ताकि वे अपनी उपज को सही समय पर बेचकर अधिक लाभ कमा सकें।
कितनी सब्सिडी मिलेगी?
- सामान्य वर्ग के किसान:
- 100 मीट्रिक टन गोदाम पर लागत का 40% (₹5.5 लाख तक)।
- बड़े गोदाम (100 मीट्रिक टन से अधिक) के लिए ₹8 लाख तक।
- अनुसूचित जाति/जनजाति के किसान:
- 100 मीट्रिक टन गोदाम पर लागत का 50% (₹7 लाख तक)।
- बड़े गोदामों के लिए ₹10 लाख तक।
लाभार्थियों का चयन और प्रक्रिया:
राज्यभर में 154 गोदामों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए किसानों का चयन ऑनलाइन लॉटरी प्रणाली के माध्यम से होगा। जिलावार चयन सूची कृषि विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। चयनित किसानों को 6 महीने के भीतर गोदाम निर्माण पूरा करना होगा, जिसमें जिला कृषि पदाधिकारी उनकी मदद करेंगे।
गोदाम से किसानों को होने वाले लाभ:
- भंडारण का सुरक्षित तरीका: फसल खराब होने से बचाने के लिए गोदाम का उपयोग।
- बाजार मूल्य का लाभ: फसल को उचित समय तक भंडारित कर, बेहतर कीमत मिलने पर बेचना।
- उच्चतम सब्सिडी का फायदा: लागत में कमी और अधिक बचत।
कैसे करें आवेदन?
किसान बिहार कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। साथ ही जिला कृषि पदाधिकारी से संपर्क कर मदद ले सकते हैं।
सहायता और जानकारी:
- टोल-फ्री हेल्पलाइन: किसानों को किसी भी समस्या के समाधान और योजना की जानकारी के लिए।
यह योजना किसानों की भंडारण समस्याओं को कम कर उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में सहायक साबित होगी।