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इंटरनेट डेस्क। राजस्थान की भजनलाल सरकार अब ऐसे अधिकारियों पर नकेल सकेगी जो कानूनी लड़ाई लडऩे के स्थान पर सरकार की ही जमीन को निजी खातेदारों के नाम कर रहे हैं। सरकार ने अब ऐसा होने से रोकने के लिए नई व्यवस्था की है।
इसके तहत अब सरकारी जमीन या कस्टोडियन जमीन के मामले में किसी भी न्यायालय के आदेश की पालना से पहले जिला कलक्टर की अध्यक्षता में गठित कमेटी की अनुमति लेनी होगी। कमेटी द्वारा निर्धारित किया जाएगा कि मामले में कानूनी लड़ाई लड़ी जाए या आदेश की उसी स्तर पर पालना की जाए। राजस्व विभाग की ओर से इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं।
खबरों के अनुसार, हाल के दिनों में पुराने आवंटन आदेशों का उपयोग कर फर्जी तरीके से रिकॉर्ड में अमलदरामद (जमाबंदी में नामान्तरण अपडेट करना) कर सरकारी भूमि को खुर्द-बुर्द किए जाने के मामले सामने आए थे। इसके माध्यम से अधिकारियों द्वारा सरकार को हानि व निजी व्यक्तियों को लाभ पहुंचाया जा रहा था।
PC: dipr.rajasthan
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