- SHARE
-
जयपुर। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने अब राजमेस के माध्यम से नियुक्त होने वाले नए चिकित्सक शिक्षकों को हम में बड़ा कदम उठाया है। राजस्थान सरकार ने अब राजमेस के माध्यम से कार्यरत चिकित्सक शिक्षकों की वेतन विसंगति में सुधार की बहुप्रतीक्षित मांग पूरी कर दी है। इससे अब इन नए चिकित्सक शिक्षकों को चिकित्सा शिक्षा सेवा नियम-1962 के अनुसार वेतन-भत्तों का लाभ मिल सकेगा। साथ ही, पूर्व में कार्यरत चिकित्सक शिक्षकों को भी चिकित्सा शिक्षा सेवा नियम-1962 के अनुसार वेतन-भत्ते लेने का विकल्प मिलेगा।
चिकित्सा शिक्षा विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभ्रा सिंह ने इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि वित्त विभाग की ओर से वेतन विसंगति दूर करने के लिए चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा भेजे गए प्रस्ताव पर सहमति प्रदान कर दी है। राज्य सरकार ने चिकित्सक शिक्षकों को यह बड़ी सौगात दी है।
उन्होंने जानकारी दी कि राजमेस का विद्यमान चिकित्सक शिक्षक संवर्ग डाईंग कैडर होगा। वर्तमान में कार्यरत चिकित्सक शिक्षकों को सोसाइटी के विद्यमान नियमों के अनुसार वेतन एवं भत्ते लेने या राजस्थान चिकित्सा शिक्षा सेवा नियम 1962 के अधिकारियों को देय वेतन एवं भत्ते लेने का विकल्प दिया जाएगा।
मिलेगा चिकित्सक शिक्षकों को ये लाभ
चिकित्सा शिक्षा विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभ्रा सिंह ने कहा कि जिन चिकित्सक शिक्षकों द्वारा राजस्थान चिकित्सा शिक्षा सेवा नियम 1962 के अनुसार वेतन एवं भत्ते लेने का विकल्प दिया जाएगा, उनका राजमेस में कार्यग्रहण करने की दिनांक से राजस्थान चिकित्सा शिक्षा सेवा नियम-1962 के तहत देय मूल वेतन एवं सेवा अवधि के अनुसार देय वेतन वृद्धियों सहित काल्पनिक आधार पर वेतन निर्धारण किया जाएगा। ऐसे चिकित्सकों को प्रेक्टिस नहीं करने का विकल्प प्रस्तुत करने पर नॉन प्रेक्टिस अलाउंस देय होगा।
PC: x
अपडेट खबरों के लिए हमारा वॉट्सएप चैनल फोलो करें