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इंटरनेट डेस्क। उत्तर प्रदेश के बरेली में ढाई साल पहले हुई हत्या के मामले में न्यायालय ने अपना फैसला सुना दिया है। इस मामले में जिला अदालत ने हत्या आरोपी पत्नी और उसके सगे भाई को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
खबरों के अनुसार, उत्तर प्रदेश के बरेली में ढाई साल पहले महिला ने अपने सगे भाई के साथ मिलकर पति की चाकू से गला रेत कर हत्या कर दी थी। हत्या की घटना थाना बारादरी इलाके के कसाई टोला में हुई। यहां पर रेशमा नाम की महिला ने सगे भाई भूरा उर्फ रिजवान के साथ मिलकर अपने पति आरिफ को मौत की नींद सुला दिया था। इसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की। पुलिस की जांच में आरिफ का हत्यारा पत्नी रेशमा और साले रिजवान को पाया।
ये रहा हत्या का कारण
पुलिस ने बताया कि रेशमा घटना से करीब दस साल पहले अपने पहले पति से अलग हो गई थी। इसके बाद आरिफ से दूसरा निकाह किया। रेशमा की आरिफ के साथ भी ज्यादा नहीं बनी। कुछ दिन के बाद ही दोनों अलग-अलग रहने लगे। इसके बाद रेशमा की तीसरा निकाह करने की इच्छा थी। आरिफ को ये बात पंसद नहीं आई। इसके बाद रेशमा ने भाई के साथ मिलकर आरिफ का रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। इसके बाद रेशमा ने आरिफ को धोने से अपने घर बुलाया। इसके बाद यहां पर उसने अपने भाई रिजवान के साथ मिलकर चाकू से आरिफ की हत्या कर दी। इसके बाद बचने के लिए रेशमा ने किया जमकर ड्रामा भी किया था।
PC: sarassalil
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