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उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (PM KUSUM) योजना 2024-25 के तहत किसानों को सोलर पम्प पर 70% तक सब्सिडी मिल रही है। यह योजना किसानों की सिंचाई लागत कम करने और सस्ती व स्थिर ऊर्जा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई है।
उत्तर प्रदेश में PM KUSUM योजना के लक्ष्य
- योजना के तहत 3 एचपी से 10 एचपी तक के सोलर पम्प किसानों को प्रदान किए जाएंगे।
- इस वर्ष कुल 10,000 किसानों को “पहले आओ, पहले पाओ” के आधार पर पम्प दिए जाएंगे।
- आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी।
सोलर पम्प पर सब्सिडी और अंशदान
- अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए:
- राज्य सरकार 70% तक सब्सिडी देती है।
- अन्य किसानों के लिए:
- केंद्र सरकार से 30% और राज्य सरकार से 60% सब्सिडी मिलती है।
- किसानों का योगदान:
- किसानों को केवल 10% अंशदान जमा करना होता है।
सोलर पम्प की क्षमताओं के लिए कृषक अंशदान
- 3 एचपी (4.5 किलोवॉट): ₹23,900
- 5 एचपी (7.5 किलोवॉट): ₹39,325
- 7.5 एचपी (11.2 किलोवॉट): ₹54,800
- 10 एचपी (14.9 किलोवॉट): ₹2,26,750
आवेदन प्रक्रिया:
किसानों को यूपीनेडा पोर्टल upnedakusumc1.in पर आवेदन करना होगा।
आवश्यक दस्तावेज:
- मोबाइल नंबर
- भूमि से संबंधित दस्तावेज
- पहचान पत्र
- बैंक पासबुक की कॉपी
योजना के लाभ:
- सिंचाई की लागत में कमी।
- बिजली के बिल में बचत।
- नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग, जिससे पर्यावरण को लाभ।