NPS से 60 साल की उम्र पूरी होने से पहले भी निकाल सकते हैं पैसे, जान लें ये नियम

Samachar Jagat | Monday, 23 Sep 2024 11:59:40 AM
You can withdraw money from NPS even before completing 60 years of age, know these rules

pc: news18

अगर आप अपने रिटायरमेंट के बाद एक बड़ा पेंशन पाना चाहते हैं, तो नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) आपके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है। NPS एक सरकारी योजना है जो बाज़ार से जुड़ी होती है, इसलिए इसका रिटर्न मार्केट के प्रदर्शन पर निर्भर करता है। इस योजना में निवेश करने पर, आपको मैच्योरिटी के बाद मासिक पेंशन मिलती है और जरूरत पड़ने पर आप पार्शियल विदड्रॉल भी कर सकते हैं।

एनपीएस के तहत पार्शियल विदड्रॉल और प्रीमैच्योर एग्जिट के नियम:

पार्शियल विदड्रॉल:


NPS में 3 साल के लॉक-इन पीरियड के बाद, कुछ विशेष उद्देश्यों के लिए आप आंशिक निकासी कर सकते हैं:

  • आप केवल अपने योगदान (रिटर्न को छोड़कर) का 25% निकाल सकते हैं।
  • नियोक्ता द्वारा किए गए योगदान को आंशिक निकासी की गणना में शामिल नहीं किया जाएगा।
  • पूरी निवेश अवधि के दौरान, अधिकतम 3 बार आंशिक निकासी की जा सकती है।
  • यह निकासी घर खरीदने, गंभीर बीमारी के इलाज, शिक्षा, बच्चों की शादी, विकलांगता, या नया व्यवसाय शुरू करने के लिए की जा सकती है।

प्रीमैच्योर एग्जिट:
एनपीएस खाता सामान्यतः 60 साल की उम्र तक सक्रिय रहता है, लेकिन आप इससे पहले भी बाहर निकल सकते हैं, बशर्ते कुछ शर्तें पूरी हों।

  • 5 साल पूरे करने के बाद ही आप योजना से बाहर निकल सकते हैं। अगर आपने 60 साल के बाद एनपीएस में निवेश शुरू किया है, तो 3 साल बाद भी निकासी कर सकते हैं।
  • प्रीमैच्योर निकासी पर आप कुल फंड का सिर्फ 20% ही एकमुश्त निकाल सकते हैं। बाकी 80% का उपयोग आपको एन्युटी खरीदने के लिए करना होगा, जिससे आपको जीवन भर पेंशन मिलती रहेगी।
  • अगर आपके फंड में कुल जमा राशि 2.5 लाख रुपये से कम है, तो आप पूरी राशि एकमुश्त निकाल सकते हैं।
  • NPS योजना में पार्शियल निकासी और प्रीमैच्योर एग्जिट का यह सिस्टम आपको निवेश के दौरान आपातकालीन जरूरतों को पूरा करने का लचीलापन प्रदान करता है, जबकि साथ ही आपकी सेवानिवृत्ति के लिए सुरक्षित फंड बनाए रखने में मदद करता है।

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