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आजकल निवेश के कई विकल्प उपलब्ध हैं, लेकिन पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) को सुरक्षित और लाभदायक योजना माना जाता है। यह योजना सरकारी गारंटी के साथ आती है और आपको तीन तरह से टैक्स छूट का लाभ देती है। PPF में निवेश, उस पर मिलने वाला ब्याज, और मैच्योरिटी राशि तीनों ही टैक्स फ्री हैं।
PPF स्कीम 15 साल में मैच्योर होती है, लेकिन इसे 5-5 साल के ब्लॉक में एक्सटेंशन दिया जा सकता है। आइए विस्तार से जानें इसके फायदे और नियम।
PPF एक्सटेंशन के फायदे
- नियमित निवेश के साथ एक्सटेंशन: इसमें आप खाते में योगदान जारी रखते हैं और ब्याज का लाभ मिलता है।
- बिना निवेश एक्सटेंशन: इसमें नए योगदान की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन जमा राशि पर ब्याज मिलता रहता है।
PPF एक्सटेंशन की प्रक्रिया
- फॉर्म जमा करें: एक्सटेंशन के लिए बैंक या पोस्ट ऑफिस में एप्लिकेशन फॉर्म जमा करना होगा। यह फॉर्म मैच्योरिटी के 1 साल के भीतर जमा करना जरूरी है।
- ब्याज और टैक्स लाभ: एक्सटेंशन के बाद भी ब्याज और टैक्स छूट जारी रहती है।
- निकासी की सुविधा: बिना योगदान वाले एक्सटेंशन में आप पैसे निकाल सकते हैं।
PPF एक्सटेंशन के नियम
- फॉर्म जमा करने की समय सीमा: फॉर्म मैच्योरिटी की तारीख से 1 साल के भीतर जमा करना अनिवार्य है।
- मिनिमम निवेश: हर साल कम से कम ₹500 का निवेश करना जरूरी है।
- निकासी की सीमा: साल में एक बार और अधिकतम 60% राशि तक निकासी कर सकते हैं।
- नागरिकता: केवल भारत के नागरिक ही PPF खाते का एक्सटेंशन करा सकते हैं।
ध्यान रखने योग्य बातें
- समय पर फॉर्म जमा करना न भूलें।
- खाते को सक्रिय रखने के लिए हर साल न्यूनतम ₹500 जमा करें।
- PPF पर मिलने वाली ब्याज दर समय-समय पर बदलती रहती है, इसलिए अपडेट रहें।
पब्लिक प्रोविडेंट फंड एक सुरक्षित और लाभकारी निवेश योजना है, जो आपकी बचत को सुरक्षित रखकर बेहतर रिटर्न देती है। एक्सटेंशन का विकल्प लेकर आप लंबे समय तक इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।