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इंटरेनट डेस्क। सरकार की ओर से महिलाओं के हित में कई प्रकार की कल्याणकारी योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। सरकार की ओर से महिलाओं को कई योजनाओं में विशेष छूट दी दी जाती है। महिलाओं के लिए सरकार की ओर से टैक्स स्लैब भी भी अलग रखा है। आपको बता दें कि प्रॉपर्टी खरीदने के मामले में भी महिलाओं को प्रॉपर्टी टैक्स में भी छूट प्रदान की जाती है। इसी कारण तो बहुत से लोग अपनी पत्नी के नाम से नया घर खरीदता पसंद करते हैं। आज हम आपको जानकारी देने जा रह हैं कि महिलाओं के नाम घर लेने पर कितनी छूट आपको मिलती है।
कम देना पड़ता है महिलाओं को लोन पर ब्याज
पत्नी के नाम पर होम लोन पर लेने पर कम ब्याज देना पड़ता है। आपको सस्ती ब्याज दरों पर होम लोन प्राप्त हो जाता है। हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों की ओर से इस प्रकार की बहुत सी लोन स्कीम महिलाओं का ध्यान में रखकर बनाई गई हैं।
महिलाओं को मिली इतनी छूट
प्रॉपर्टी खरीदने पर महिलाओं को स्टांप ड्यूटी पर भी छूट मिलती है। रजिस्ट्री करने पर स्टांप ड्यूटी के लिए कई राज्यों में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं कम शुल्क देना पड़ता है। महिलाओं की की स्टांप ड्यूटी 2 से 3 फीसदी तक कम होती है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पुरुषों को छह प्रतिशत स्टैंप ड्यूटी देनी पड़ती है। वहीं महिलाओं को यहां पर प्रॉपर्टी के दो प्रतिशत छूट दी जाती है। यानी महिलाओं को इस राज्य में 4 प्रतिशत स्टांप ड्यूटी ही चुकानी पड़ेगी।
PC: navbharattimes
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