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इंटरनेट डेस्क। केंद्र सरकार ने महिला कर्मचारियों को एक बड़ा तोहफा दिया है और इसका फायदा लाखों महिला कर्मचारियों को मिलेगा। जी हां महिला कर्मचारी अब पारिवारिक पेंशन के लिए बेटे-बेटी को नॉमिनी बना सकेंगे। केंद्र ने महिला कर्मचारियों को अपने पति के बजाय अपने बेटे या बेटी को पारिवारिक पेंशन के लिए नामांकित करने की अनुमति दी है।
इन लोगों को होगा फायदा
केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने अनुसार पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2021 में एक संशोधन पेश किया है, जिससे महिला सरकारी कर्मचारियों या पेंशनभोगियों को अपने पात्र लोगों को पारिवारिक पेंशन देने की अनुमति मिल जाएगी।
पारिवारिक पेंशन के लिए होंगे पात्र
ऐसे मामलों में जहां मृत महिला सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी एक विधुर और बच्चे हैं जो वयस्क हो गए हैं, लेकिन फिर भी पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र हैं, ऐसे बच्चों को पारिवारिक पेंशन देय होगी।
pc- bizlibrary.com
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