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इंटरनेट डेस्क। भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को एक घोषणा की और उसके साथ ही बाजार से 2000 रुपये के गुलाबी नोटों पर रोक लग गई। यानी के आरबीआई ने साफ कर दिया है की अब 2000 का नोट नहीं चलेगा। लेकिन आप 30 सितंबर तक इन्हें बदलवा कर इनकी जगह छोटे नोट ले सकते है। या फिर आप बैंक में जमा करवा सकते है।
कहा करा सकेंगे एक्सचेंज
आरबीआई ने अपने बयान में कहा कि 30 सितंबर तक 2000 रुपये के नोट सर्कुलेशन में बने रहेंगे। यानी जिनके पास 2000 रुपये के नोट हैं, वे उन्हें बैंक से एक्सचेंज करवा सकते है। इसके लिए 23 मई से 30 सितंबर का तक का समय निर्धारित किया गया है। रिजर्व बैंक ने बैंकों से कहा है की 2000 रुपये के नोट जारी करना बंद कर दें।
बैंक अकाउंट नहीं होने पर भी बदलवा सकते है नोट
ऐसे में अभी लोगों के मन में ये सवाल है कि किसी ग्राहक का बैंक अकाउंट ना हो या फिर किसी अन्य ब्रांच में हो और वो वहां मौजूद नहीं है तो क्या 2000 रुपये के नोट को बदल सकता है। इसकों लेकर भी रिजर्व बैंक ने साफ कर दिया है की कोई भी व्यक्ति देश के किसी भी बैंक के ब्रॉन्च से एक बार में 20,000 रुपये तक की सीमा तक के 2000 रुपये के नोट बदलाव सकता है।'
pc- republic bharat