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जयपुर। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत राजस्थान के चयनित सभी लाभार्थियों को 15 अगस्त 2024 तक ई-केवाईसी जरूर ही करवा लें, नहीं तो वह योजना का लाभ लेने से वंचित हो जाएंगे। राजस्थान की भजनलाल सरकार में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के मंत्री सुमित गोदारा ने अब इस संबंध में जानकारी दी है।
सुमित गोदारा ने बताया कि सर्वाेच्च न्यायालय एवं भारत सरकार के निर्देशों की अनुपालना में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य है। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के मंत्री सुमित गोदारा ने बताया कि लाभार्थी उचित मूल्य की दुकान पर व्यक्तिश: जाकर ई-केवाईसी करवाना सुनिश्चित करें अन्यथा उनका नाम खाद्य सुरक्षा सूची से हटा दिया जाएगा।
राजस्थान में लोगों को आज ही लोगों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत ई-केवाईसी करवा लेना चाहिए। 15 अगस्त 2024 के बाद अगर लोगों ने ई-केवाईसी नहीं करवाई तो उन्हें योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
PC: gktoday
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