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भारत सरकार देश के लोगों के लिए कई योजनाएं संचालित करती है। इनकी मदद से लाखों-करोड़ों लोगों की मदद हो जाती है। इसके अलावा कई योजनाएं गरीब लोगों को ध्यान में रख कर लाई जाती है। मजदूरों के हितों में भी सरकार कई योजनाएं लाती है।
हम आपको एक ऐसी योजना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके तहत सरकार मजदूरों को हर महीने 3000 रुपए की मदद करती है। इस योजना का लाभ क्या होगी इसके लिए प्रक्रिया। चलिए जानते हैं।
पीएम श्रमयोगी मानधन योजना में मिलेगी पेंशन
भारत सरकार ने असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों के लिए साल 2019 में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की शरूआत की थी। इन मजदूरों को सरकार 60 साल की उम्र के बाद 3000 रुपये महीने की पेंशन देती है। योजना में जितना कंट्रीब्यूशन मजदूर द्वारा किया जाता है उतने ही पैसे उसमें सरकार देती है।
इस योजना में जो मजदूर शामिल होना चाहते हैं जिनकी उम्र 18 से लेकर 40 साल तक होती है। जिस से कम से कम 20 साल तक योजना में कंट्रीब्यूशन किया जा सके। इसके बाद 60 साल की उम्र के बाद उन्हें 3000 रुपए महीना दिया जाता है। जितना जल्दी इस योजना में कोई आवेदन करता है प्रीमियम की राशि उतनी ही अधिक मिलती है।
कौनसे मजदूर उठा सकते हैं लाभ
पीएम श्रम योगी मानधन योजना का असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूर लाभ उठा सकते हैं। जिनमें रिक्शा चालक, ड्राइवर, घर में काम करने वाले, प्लंबर, बुनकर, रेहड़ी लगाने वाले दुकानदार,मिड-डे मील वर्कर, दर्जी, निर्माण कार्य करने वाले मजदूर, बीड़ी बनाने वाले, कूड़ा बीनने वाले, हथकरघा, कृषि कामगार, धोबी, मोची, चमड़ा का काम करने वाले मजदूरों सहित अन्य और मजदूर शामिल हैं.
कैसे करें आवेदन?
योजना के लिए आवेदन करने के लिए मजदूरों को नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर जाना होगा। इसके बाद वे आधार कार्ड और बैंक डिटेल्स के साथ खुद को रजिस्टर्ड कर सकते हैं। बैंक अकाउंट से फोन नंबर लिंक होना जरूरी है। इसके प्रीमियम की राशि आपके अकाउंट से ऑटो डेबिट होगी लेकिन योजना में पहला कंट्रीब्यूशन आपको कैश देना होता है। अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप टोल फ्री नंबर 1800 267 6888 पर काॅल कर सकते हैं।
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