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PC: kalingatv
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना: शादी किसी भी व्यक्ति के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीजों में से एक है और लोग, खासकर भारत में, अपनी शादी को अनोखा और शानदार बनाने के लिए हर संभव कदम उठाते हैं। हालाँकि, यह हर किसी के लिए संभव नहीं है क्योंकि वे गरीबी सहित विभिन्न कारणों से शादी का खर्च नहीं उठा सकते हैं।
हालाँकि, गरीबी से जूझ रहे लोगों को अपनी शादी के लिए चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सरकार मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना (मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना) के तहत बड़ी वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है।
अब, आइए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के बारे में विस्तार से जानते हैं:
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अक्टूबर 2017 में गरीबी में रहने वाले जरूरतमंद/निराश्रित परिवारों की विवाह योग्य लड़कियों और विधवाओं/परित्यक्त/तलाकशुदा महिलाओं की शादी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना शुरू की गई थी।
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के उद्देश्य:
योजना का मुख्य उद्देश्य बाल विवाह को रोकना, शिक्षा को बढ़ावा देना तथा गरीब परिवारों का सामाजिक कल्याण करना है।
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लाभ:
जिला मजिस्ट्रेट के पर्यवेक्षण/नियंत्रण में जिला समाज कल्याण अधिकारी विवाह के लिए पात्र सभी धर्मों, समुदायों/वर्गों के लोगों का सामूहिक विवाह कराते हैं।
इस योजना के तहत सरकार प्रति जोड़े 51,000 रुपये खर्च करती है, जिसमें से 35,000 रुपये लड़की (दुल्हन) के बैंक खाते में उसके वैवाहिक जीवन में खुशहाली के लिए तथा वर-वधू को 10,000 रुपये की गृहस्थी तथा उपहार सामग्री दी जाती है तथा 6,000 रुपये समारोह के आयोजन को भव्य बनाने के लिए खर्च किए जाते हैं।
राज्य के गरीब परिवारों की विधवा/परित्यक्त/तलाकशुदा महिलाएं भी इसका लाभ उठा सकती हैं।
पात्रता:
दुल्हन के अभिभावक उत्तर प्रदेश के मूल निवासी होने चाहिए।
वे निराश्रित, गरीब और जरूरतमंद होने चाहिए।
आवेदक के परिवार की अधिकतम वार्षिक आय सीमा 2,00,000 रुपये होनी चाहिए।
विवाह की तिथि पर दुल्हन की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए और दूल्हे की आयु भी विवाह की तिथि पर 21 वर्ष पूरी होनी चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज:
स्कूल शैक्षिक रिकॉर्ड,
जन्म प्रमाण पत्र,
मतदाता पहचान पत्र,
मनरेगा जॉब कार्ड,
आधार कार्ड,
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
योग्य आवेदक अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं:
फोन: 0522-3538700
ई-मेल: director.sw[at]dirsamajkalyan[dot]in
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