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ईपीएफ खाता: दरअसल यह समस्या तब होती है जब ईपीएफ खाते में कोई जानकारी गलत हो।
ईपीएफ खाता: निजी कंपनियों के कर्मचारी सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन लाभ पाने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) में योगदान करते हैं। जब कोई कर्मचारी रिटायर होता है तो उसे ईपीएफ फंड की रकम के साथ-साथ पेंशन का लाभ भी मिलता है। कई कर्मचारियों को ईपीएफ फंड से पैसा निकालने में दिक्कत आती है. दरअसल यह समस्या तब होती है जब ईपीएफ खाते में कोई जानकारी गलत हो।
ऐसे में आपको भी एक बार चेक कर लेना चाहिए कि आपके पीएफ खाते की कोई जानकारी गलत तो नहीं है। यदि उपनाम, जन्मतिथि या कोई अन्य जानकारी गलत है तो आप इसे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से ठीक कर सकते हैं।
कर्मचारी पहले विवरण को सही करने के लिए एक आवेदन जमा करता है और फिर इस आवेदन को नियोक्ता द्वारा अनुमोदित किया जाता है। इसके बाद ईपीएफओ अधिकारी अनुरोध में किए गए सुधार/परिवर्तनों का सत्यापन करता है और खाते को अपडेट करता है।
अनुरोध कैसे करें
-स्टेप-1: आपको ईपीएफओ के आधिकारिक पोर्टल पर जाना होगा और यूएएन और पासवर्ड का उपयोग करके अपने ईपीएफ खाते में लॉग इन करना होगा।
चरण-2: अब होम पेज पर आपको मैनेज विकल्प पर जाना होगा और “मूल विवरण संशोधित करें” का चयन करना होगा।
स्टेप-3: इसके बाद आपको सही-सही जानकारी भरनी होगी जो आपके आधार कार्ड में है। ध्यान दें कि सिस्टम इसे आधार डेटा से सत्यापित करेगा।
चरण-4: सारी जानकारी भरने के बाद “अपडेट डिटेल्स” पर क्लिक करें। इसके बाद रिक्वेस्ट नियोक्ता यानी कंपनी के पास चली जाएगी. कंपनी द्वारा अनुरोध को मंजूरी मिलने के बाद सत्यापन के बाद ये विवरण अपडेट कर दिए जाएंगे।
ऑफलाइन आवेदन कैसे करें?
ईपीएफ खाते में मौजूद विवरण को सही करने के लिए आपको संबंधित फॉर्म भरना होगा, इसे कंपनी से अनुमोदित कराना होगा और ईपीएफओ कार्यालय में भेजना होगा। इसके बाद ईपीएफओ अधिकारी फॉर्म को सत्यापित करेंगे और खाते को अपडेट करेंगे।