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इंटरनेट डेस्क। भारतीय रिजर्व बैंक बड़े बदलाव की तैयारी में है। इस बदलाव का फायदा बैंक के ग्राहों को भी मिलेगा साथ ही अब आरबीआई ग्राहकों को परेशान करने पर सख्ती दिखाएगा। मीडिया रिपोटर्स की माने तो अब लोन लेने वाले ग्राहकों को रिकवरी एजेंट कभी भी फोन करके परेशान नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा ग्राहकों की क्रेडिट सूचना अपडेट करने में ढिलाई बरतने पर इसका खामियाजा क्रेडिट सूचना कंपनियों को भुगतना पड़ेगा।
मिलेगा मुआवजा
रिजर्व बैंक ने कहा, क्रेडिट सूचना कंपनियों को छह महीने का समय दिया गया है। इस अवधि में क्रेडिट संस्थानों और सीआईसी को क्रेडिट जानकारी अपडेट में देरी पर मुआवजे की रूपरेखा लागू करने के लिए जरूरी सिस्टम विकसित करना होगा। रिजर्व बैंक ने कहा, अगर शिकायत के 30 दिनों की अवधि के भीतर शिकायत करने वाले की कंप्लेन का समाधान नहीं किया जाता है, तो शिकायतकर्ता को प्रति दिन 100 रुपये की दर से मुआवजा मिलेगा।
मनमानी पर अंकुश लगेगा
इसके साथ ही आरबीआई ने रिकवरी एजेंटों को सुबह 8 बजे से पहले, शाम 7 बजे के बाद कॉल करने से रोकने का प्रस्ताव भी तैयार किया है। सख्त नियमों का प्रस्ताव देते हुए आरबीआई ने कहा, वसूली के लिए वित्तीय संस्थान और उनके एजेंट लोन लेने वाले ग्राहकों को सुबह 8 बजे से पहले और शाम 7 बजे के बाद फोन नहीं कर सकेंगे।
pc- business-standard.com