RBI Canceled License: RBI ने लिया एक और बैंक बंद करने का फैसला, अब क्या करेंगे ग्राहक?

epaper | Thursday, 28 Sep 2023 10:51:47 AM
RBI Canceled License: RBI has decided to close another bank, what will the customers do now?

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया: आरबीआई की ओर से इन दिनों बैंकों को लेकर काफी सख्ती नजर आ रही है। अब रिजर्व बैंक ने एक और बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है. आरबीआई (RBI cancel License) ने एक और बैंक को बंद करने का आदेश दिया है, जिसके बाद उस बैंक में खाता रखने वाले ग्राहकों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

किस बैंक का लाइसेंस रद्द किया गया?

आपको बता दें कि RBI ने नासिक डिस्ट्रिक्ट गिरना कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया है. इसका कारण यह है कि बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की क्षमता नहीं है. इस बात की जानकारी आरबीआई की ओर से दी गई है.

बैंकिंग सुविधाएं बंद

भारतीय रिजर्व बैंक ने एक बयान में कहा कि लाइसेंस रद्द होने के परिणामस्वरूप, बैंक को तत्काल प्रभाव से 'बैंकिंग' व्यवसाय करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है, जिसमें जमा स्वीकार करना और जमा का पुनर्भुगतान शामिल है।

कई और बैंकों को भी बंद करने की योजना है

इसमें यह भी कहा गया है कि महाराष्ट्र के सहकारी समितियों के आयुक्त और रजिस्ट्रार से भी बैंक को बंद करने और बैंक के लिए एक परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करने का अनुरोध किया गया है। परिसमापन पर, प्रत्येक जमाकर्ता जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) से अपनी जमा राशि के पांच लाख रुपये तक की जमा बीमा दावा राशि प्राप्त करने का हकदार होगा।

RBI ने जारी किये आंकड़े

रिजर्व बैंक ने कहा है कि बैंक के आंकड़ों के मुताबिक, 99.92 फीसदी जमाकर्ता DICGC से अपनी जमा राशि की पूरी राशि प्राप्त करने के हकदार हैं.

सहकारी बैंक में कमाई की कोई संभावना नहीं है

डीआईसीजीसी ने बैंक के संबंधित जमाकर्ताओं से प्राप्त इच्छा के आधार पर कुल बीमाकृत जमा में से 16.27 करोड़ रुपये का भुगतान पहले ही कर दिया है। रिजर्व बैंक ने कहा कि सहकारी बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं हैं और यह बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के प्रावधानों का पालन करने में विफल रहा है।

द कपोल बैंक का लाइसेंस भी रद्द कर दिया गया है.


आपको बता दें कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने मुंबई के 'द कपोल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड' का लाइसेंस रद्द कर दिया है। केंद्रीय बैंक ने कहा है कि बैंक के पास पर्याप्त पूंजी नहीं है और कमाई की भी संभावना नहीं है, जिसके चलते आरबीआई ने यह फैसला लिया है.



 


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