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RBI Canceled Banking License : भारतीय रिजर्व बैंक की कार्रवाई अक्टूबर में भी जारी है. 4 अक्टूबर को आरबीआई ने एक और सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है.
गुरुवार से, महाराष्ट्र के अहमदनगर में स्थित नगर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड को जमा स्वीकार करने और जमा चुकाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
RBI ने बैंक को बताया ग्राहकों के लिए हानिकारक
बैंकिंग लाइसेंस रद्द करने के संबंध में सेंट्रल बैंक ने सहकारी समितियों, सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के साथ-साथ सचिव और केंद्रीय रजिस्ट्रार को आदेश जारी करने का अनुरोध किया है.
आरबीआई के मुताबिक इस बैंक के बाद पर्याप्त पूंजी और कमी की संभावना नहीं है. यह बैंकिंग विनियमन अधिनियम के प्रावधानों का पालन करने में भी विफल रहा। अगर इसे बिजनेस की इजाजत मिल गई तो यह बैंक जमाकर्ताओं के लिए नुकसानदायक होगा. साथ ही जनहित भी प्रभावित होगा.
ग्राहक इतना पैसा निकाल सकेंगे
रिजर्व बैंक ने कहा कि बैंक अपनी मौजूदा स्थिति में मौजूदा जमाकर्ताओं को भी पूरा भुगतान करने में सक्षम नहीं है। हालाँकि, DIGC नियमों के तहत, प्रत्येक ग्राहक अपनी जमा राशि पर 5 लाख रुपये तक का दावा कर सकता है। 95.15% ग्राहक अपनी पूरी राशि प्राप्त करने के हकदार हैं। जबकि 31 मार्च 2023 तक बैंक 294.85 करोड़ रुपये का भुगतान कर चुका है.