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राशन कार्ड का उपयोग न केवल राशन प्राप्त करने के लिए किया जाता है बल्कि पहचान पत्र के रूप में कार्य करता है और बैंक खाता खोलने से लेकर सरकारी योजनाओं और निजी योजनाओं तक इसे नागरिक पहचान पत्र के रूप में स्वीकार किया जाता है। कर दिया है।
केंद्र सरकार देश के 80 करोड़ से अधिक गरीबों को हर महीने अनाज उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) चला रही है। योजनान्तर्गत राशन कार्ड धारकों को परिवार के सदस्यों की संख्या के अनुसार निर्धारित राशन सामग्री प्रतिमाह वितरित की जाती है।
राशन कार्ड का उपयोग न केवल राशन प्राप्त करने के लिए किया जाता है, बल्कि राशन कार्ड एक पहचान पत्र के रूप में कार्य करता है और बैंक खाता खोलने से लेकर सरकारी योजनाओं और निजी योजनाओं तक इसे नागरिक पहचान पत्र के रूप में स्वीकार किया जाता है। अगर आपके घर में कोई नया सदस्य है और उसका नाम राशन कार्ड अपडेट में दर्ज नहीं है तो इसकी प्रक्रिया बहुत आसान हो गई है। राशन कार्ड में नाम दर्ज कराने के लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन तरीका अपनाया जा सकता है।
राशन कार्ड पर कितनी खाद्य सामग्री उपलब्ध है?
केंद्र सरकार राशन कार्ड धारकों को प्रति यूनिट प्रति माह 5 किलो गेहूं और चावल मुफ्त देती है। यानी अगर आपके घर में 5 सदस्य हैं तो हर सदस्य को 5 किलो गेहूं के हिसाब से 25 किलो गेहूं और चावल प्रति माह मिलता है। इसके अलावा राज्य सरकारें राशन कार्ड पर प्रति यूनिट के हिसाब से खाद्यान्न के अलावा नमक, तेल आदि भी देती हैं।
राशन कार्ड में नया नाम जोड़ने की प्रक्रिया और दस्तावेज
राशन कार्ड में नया नाम तभी जोड़ा जाता है जब बच्चा पैदा होता है या घर में कोई नवविवाहिता प्रवेश करती है। नाम जोड़ने के लिए जो प्रक्रिया आपको आसान लगे उसे ऑफलाइन और ऑनलाइन अपना सकते हैं। ध्यान रहे कि नया नाम जोड़ने के लिए कुछ दस्तावेज जरूरी होंगे, जिनमें शादी की स्थिति में विवाह प्रमाण पत्र, बच्चे के जन्म की स्थिति में जन्म प्रमाण पत्र, शपथ पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो शामिल है।
राशन कार्ड में नाम जोड़ने के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें
सबसे पहले नजदीकी सीएससी केंद्र पर जाएं या अपने राज्य के खाद्य विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और फॉर्म नंबर 3 डाउनलोड करें।
अब फॉर्म-3 में राशन कार्ड की पूरी जानकारी भरें, साथ ही जिस व्यक्ति का नाम जोड़ना है उसकी सारी जानकारी मुखिया की भी जानकारी डालनी है।
फॉर्म भरने के साथ अंगूठे का निशान या हस्ताक्षर लगाएं।
आवेदन पत्र भरने के बाद इसे सीएससी केंद्र या खाद्य विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करें।
इसके बाद फॉर्म में दी गई जानकारी को सत्यापित करने के बाद राशन कार्ड में नया नाम जोड़ा जाएगा।
राशन कार्ड में नाम जोड़ने के लिए ऑफलाइन आवेदन विधि
अगर आप राशन कार्ड में नया नाम जोड़ने के लिए ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पा रहे हैं तो आप ऑफलाइन भी आवेदन कर सकते हैं।
इसके लिए सबसे पहले आपको अपने शहर के अंचल कार्यालय, प्रखंड मुख्यालय या नगर पालिका में जाना होगा. जहां से आप राशन कार्ड फॉर्म नंबर-3 ले सकते हैं।
अब फॉर्म को ध्यान से भरें। इसमें मांगे गए सभी दस्तावेज अटैच करें।
फॉर्म भरने के बाद संबंधित कार्यालय में जमा कर दें।
फॉर्म जमा करने के बाद सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने पर राशन कार्ड में एक नया नाम जुड़ जाएगा।