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इंटरनेट डेस्क। केंद्र सरकार हो या फिर राज्य की सरकारें हो दोनों ही अच्छी अच्छी योजनाओं का संचालन कर देश के लोगों को लाभ देती है। इन योजनाओं में से ही एक योजना के तहत राशन कार्ड भी बनवाए जाते है और जिसे जरूरत मंद लोगों को बेहद सस्ते दामों में राशन दिया जाता है। वहीं, कोविड काल से तो राशन कार्डधारकों को मुफ्त में चावल-गेहूं मिल रहे हैं। इन सबके बीच एक बड़ी संख्या में लोग ऐसे भी हैं जो अपात्र होने के बाद भी राशन कार्ड का उपयोग कर रहे है। ऐसे लोगों को राशन कार्ड को सरेंडर कर देना चाहिए। तो चलिए जानते हैं कौन लोग है जिन्हें राशन कार्ड को सरेंडर कर देना चाहिए।
क्या कहता है नियम?
जो लोग पात्र हैं और योग्य है वो खाद्य एवं रसद विभाग के कार्यालय में संपर्क करके अपना राशन कार्ड बनवा सकते हैं। अपने मोहल्ले के राशन डीलर, ग्राम प्रधान आदि से भी संपर्क कर सकते हैं। इसके साथ ही जो लोग अपात्र हैं, उन्हें अपना राशन कार्ड सरेंडर कर देना चाहिए। पकड़े जाने पर सरकार की तरफ से आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है।
कौन लोग सरेंडर कर सकते हैं राशन कार्ड?
अगर आपके घर में कार, ट्रैक्टर और एसी जैसी सुविधाए है तो आप कर सकते है
अगर आपका मकान 100 वर्ग मीटर से ज्यादा में है और 5 एकड़ में जमीन है
अगर आप करदाता हैं यानी इनकम टैक्स भरते हैं
सालाना आय 2 लाख से ज्यादा हो
शहरी क्षेत्र में रहने वाले, सालाना आय 3 लाख से ज्यादा की हो।
pc- abp news