Rajasthan: वाहन मालिक 15 मार्च तक कर लें ऐसा, नहीं तो देनी होगी पेनल्टी

Hanuman | Tuesday, 11 Mar 2025 08:29:19 AM
Rajasthan: Vehicle owners should do this by March 15, otherwise they will have to pay penalty

जयपुर। राजस्थान की राजधानी जयपुर में जिन वाहन मालिकों ने वर्ष 2025-2026 का अग्रिम कर एवं जिन वाहन स्वामियों द्वारा 10 जुलाई, 2024 के पश्चात् वर्ष 2024-25 का अंतर कर जमा नहीं करवाया उनके लिए बिना शास्ति के 15 मार्च, 2025 तक इसे जमा करवाने का मौका है। इसके बाद इन लोगों को पेनल्टी देनी होगी।  

प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, जयपुर-प्रथम के अंतर्गत पजीकृत ऐसे भार वाहन स्वामी जिन्होंने वर्ष 2025-2026 का अग्रिम कर एवं जिन वाहन स्वामियों द्वारा 10 जुलाई, 2024 के पश्चात् वर्ष 2024-25 का अंतर कर जमा नहीं करवाया गया है, वे बिना शास्ति के 15 मार्च, 2025 तक कर जमा करवा सकते हैं। 

31 मार्च, 2025 तक 1.5 प्रतिशत व 1 अप्रेल या उसके पश्चात् प्रतिमाह 3 प्रतिशत पेनल्टी देय
प्रादेशिक परिवहन अधिकारी जयपुर प्रथम राजेन्द्र सिंह शेखावत ने इस बात की जानकारी दी है। शेखावत ने बताया कि 15 मार्च के पश्चात् कर जमा कराने वाले वाहनों पर नवीन प्रावधान अनुसार 31 मार्च, 2025 तक 1.5 प्रतिशत व 1 अप्रेल या उसके पश्चात् प्रतिमाह 3 प्रतिशत पेनल्टी देय होगी। 

नियत तिथि 15 मार्च तक कर जमा नहीं करवाने वाले वाहनों से शारित आरोपित की जाएगी
प्रादेशिक परिवहन अधिकारी जयपुर प्रथम राजेन्द्र सिंह शेखावत ने बताया कि साथ ही राजस्थान मोटरयान कराधान नियमावली 1951 के उपलब्ध प्रावधान अनुसार नियत तिथि 15 मार्च तक कर जमा नहीं करवाने वाले वाहनों से शारित आरोपित की जाएगी जो कर के दोगुने के बराबर तक भी हो सकती है एवं प्रवर्तन कार्यवाही के दौरान बिना कर जमा कराए संचालित पाए जाने पर ऐसे वाहनों को जब्त करने की भी कार्यवाही की जाएगी।

PC: aapkarajasthan
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