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जयपुर। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने अब प्रदेश के पेंशनरों के हित में बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में बुधवार को सीएम कार्यालय में आयोजित मंत्रिमण्डल की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले किए गए। उप मुख्यमंत्री डॉ. प्रेम चन्द बैरवा तथा विधि एवं न्याय मंत्री जोगाराम पटेल ने मंत्रिमण्डल द्वारा लिए गए निर्णयों की जानकारी दी।
उप मुख्यमंत्री डॉ. प्रेम चन्द बैरवा ने बताया कि सीएम भजनलाल शर्मा ने विधानसभा में राजस्थान विनियोग एवं वित्त विधेयक पर चर्चा के दौरान पेंशनर्स को राहत देते हुए 70 से 75 वर्ष के पेंशनर एवं पारिवारिक पेंशनर के लिए 5 प्रतिशत अतिरिक्त भत्ता दिए जाने की घोषणा की थी। इस क्रम में राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम, 1996 के नियम 54बी को प्रतिस्थापित किए जाने की मंजूरी भी कैबिनेट में प्रदान की गई।
कार्मिकों के हित में लिया ये निर्णय
वहीं भजनलाल सरकार ने इस बैठक में राज्य सरकार के कार्मिकों के हित में एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि अब राज्य सरकार के कार्मिकों की सेवानिवृत्ति पर अन्य पात्र सदस्य के नहीं होने पर स्थायी रूप से विशेष योग्य बच्चों, आश्रित माता-पिता और विशेष योग्य भाई-बहनों का नाम भी पेंशन पेमेंट ऑर्डर (पीपीओ) में जोड़ा जा सकेगा। इसके लिए केन्द्र सरकार के पेंशन नियमों के अनुरूप ही राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम, 1996 के नियम 67 एवं 87 में संशोधन किए जाने की मंजूरी प्रदान की गई है।
प्रदेश की भाजपा सरकार ने इस बैठक में पुलिस भर्ती में महिलाओं को भी 33 प्रतिशत आरक्षण देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इसे उप चुनाव से पहले बड़ा कदम माना जा रहा है।
PC: dipr.rajasthan