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जयपुर। राजस्थान सरकार की ओर से दिसम्बर, 2023 तक कटे हुए सभी श्रेणी के विद्युत कनेक्शनों के उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए एमनेस्टी योजना शुरू की गई है। प्रदेश सरकार के इस कदम से एमनेस्टी योजना के प्रावधानों के अनुसार 31 दिसम्बर, 2023 तक के कटे सभी श्रेणी के विद्युत उपभोक्ता 31 दिसम्बर, 2023 तक की बकाया राशि बिना ब्याज/पेनल्टी के एकमुश्त जमा करा सकेंगे। इस योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ताओं को संबंधित सहायक अभियंता कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत करना होगा। यह योजना उन उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध नहीं है, जिन्होंने विगत तीन वर्षों में ऐसी योजना का लाभ लिया जा चुका है। इस योजना के अंतर्गत चोरी/दुरुपयोग के मामले शामिल नहीं किए जाएंगे।
कृषि श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए है ये प्रावधान
ऊर्जा विभाग के अनुसार, इसी प्रकार कृषि श्रेणी के उपभोक्ताओं के कटे हुए कनेक्शनों को कृषि नीति के प्रचलित प्रावधानों के अनुसार तथा अन्य श्रेणियों के उपभोक्ताओं के कनेक्शन टीसीओएस-2021 के प्रावधानों के अनुसार जोड़े जा सकेंगे। जिन उपभोक्ताओं का विद्युत बिल राशि सम्बंधित कोई प्रकरण न्यायालय में लंबित है, उनको एमनेस्टी योजना का लाभ तभी मिल सकेगा जब प्रकरण वापस ले और प्रकरण वापसी की स्वीकृति प्रस्तुत करें।
इन लोगों को उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम में करना होगा आवेदन
योजना के अनुसार यदि उपभोक्ता का मूल बकाया से संबंधित कोई विवाद है एवं वह निस्तारण करवाना चाहता है तो उसे पहले संबंधित आन्तरिक शिकायत निस्तारण प्रकोष्ठ / उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम में आवेदन करना होगा एवं संबंधित फोरम के निर्णयानुसार ही एमनेस्टी योजना का लाभ लिया जा सकता है। भजनलाल सरकार का ये कदम प्रदेशासियों के लिए राहत भरा कदम है।
PC: informalnewz
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