Public Provident Fund: मैच्योरिटी के बाद भी PPF में कर सकते हैं निवेश, जानें इससे जुड़े कुछ खास नियम

epaper | Monday, 21 Aug 2023 07:58:56 AM
Public Provident Fund: You can invest in PPF even after maturity, know some special rules related to it

सार्वजनिक भविष्य निधि नियम: सरकार द्वारा संचालित योजना सार्वजनिक भविष्य निधि में निवेश करके आप लंबी अवधि में भारी धनराशि प्राप्त कर सकते हैं।

इस योजना की खास बात यह है कि संगठित क्षेत्र में काम न करने के बाद भी निवेशक भविष्य निधि योजना का लाभ पा सकते हैं। इस योजना के तहत सरकार जमा राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज का लाभ देती है। वहीं, खाताधारक एक वित्तीय वर्ष में 500 रुपये से 1.5 लाख रुपये तक निवेश कर सकते हैं। इस योजना की परिपक्वता अवधि 15 वर्ष है।

पीपीएफ स्कीम को लेकर लोगों के मन में कई तरह के सवाल रहते हैं. इनमें से एक है स्कीम में मैच्योरिटी पीरियड को बढ़ाना. अगर आप भी पीपीएफ खाते का विस्तार कराना चाहते हैं तो हम आपको इससे जुड़े नियमों के बारे में बता रहे हैं।

क्या पीपीएफ खाते को परिपक्वता के बाद भी बढ़ाया जा सकता है?

पीपीएफ नियमों के मुताबिक, अगर कोई व्यक्ति 20 साल की उम्र में पीपीएफ खाता खोलता है, तो उसके खाते की परिपक्वता 35 साल की उम्र में होगी। लेकिन अगर वह परिपक्वता के बाद भी इस खाते में निवेश जारी रखना चाहता है, तो वह ऐसा कर सकता है। . नियम के मुताबिक आप इस खाते को 5-5 साल के लिए बढ़ा सकते हैं. अगर आप पीपीएफ खाते को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो भी आपको दो विकल्प मिलते हैं।

निवेश के साथ खाता बढ़ाएं

इकोनॉमिक टाइम्स में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, पीपीएफ खाताधारक के पास मैच्योरिटी के बाद खाते को आगे बढ़ाने के लिए दो विकल्प होते हैं। एक विकल्प में आप नई निवेश राशि के साथ खाते का विस्तार कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक आवेदन के साथ फॉर्म एच जमा करना होगा. अगर आप इस फॉर्म के बिना खाते में पैसा जमा करते हैं तो आपको अतिरिक्त जमा राशि पर किसी भी ब्याज का लाभ नहीं मिलेगा। इसके साथ ही आपको इनकम टैक्स की धारा 80सी के तहत छूट का लाभ भी नहीं मिलेगा.

बिना निवेश के टॉप अप खाता

वहीं मैच्योरिटी के बाद खाते को आगे बढ़ाने के लिए दूसरा विकल्प भी मिलता है. इसमें आप खाते को 5 साल के लिए बढ़ा सकते हैं, लेकिन इसमें आपको एक भी रुपया निवेश नहीं करना होगा. इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक, इसके साथ ही खाताधारक को एक वित्तीय वर्ष में सिर्फ एक बार खाते से पैसे निकालने की सुविधा मिलेगी. अगर आप बिना निवेश के विकल्प चुनते हैं तो उसके बाद आपको आगे निवेश की गई किसी भी राशि पर ब्याज दर का लाभ नहीं मिलेगा।



 


Copyright @ 2024 Samachar Jagat, Jaipur. All Right Reserved.