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पीपीएफ नियम: पीपीएफ योजना सरकार द्वारा चलाई जाने वाली लोकप्रिय योजनाओं में से एक है। यह एक टैक्स फ्री स्कीम है, जिसमें निवेश करने पर आपको इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत 1.5 लाख रुपये की छूट मिलती है.
सरकार द्वारा चलाई जा रही पीपीएफ योजना एक बेहतरीन दीर्घकालिक बचत योजना है। इस योजना के तहत आपको 15 साल तक निवेश करने का मौका मिलता है। फिलहाल सरकार जमा राशि पर 7.1 फीसदी की ब्याज दर का लाभ दे रही है. इसमें आप हर वित्त वर्ष में एक साल में 500 रुपये से 1.5 लाख रुपये तक निवेश कर सकते हैं.
कई बार अचानक पैसों की जरूरत पड़ जाती है. ऐसे में आप मैच्योरिटी से पहले भी पीपीएफ खाते से निकासी कर सकते हैं। इसके लिए कुछ नियम तय किये गये हैं. बैंक ऑफ बड़ौदा की आधिकारिक वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक, पीपीएफ खाताधारक 5 साल पूरे होने के बाद खाते से पैसा निकाल सकते हैं।
ध्यान रखें कि पांच साल की अवधि पूरी होने के बाद आप खाते में जमा रकम का 50 फीसदी हिस्सा निकाल सकते हैं.
पीपीएफ खाते से समय से पहले निकासी केवल आपात स्थिति में ही की जा सकती है। आप बच्चे की शिक्षा, शादी के खर्च, मेडिकल इमरजेंसी आदि के खर्चों को पूरा करने के लिए इस खाते से पैसे निकाल सकते हैं।
पीपीएफ खाते से समय से पहले निकासी करने के लिए आपको बैंक या पोस्ट ऑफिस जाकर एक फॉर्म भरना होगा। इसके बाद आप खाते में जमा रकम में से 50 फीसदी तक रकम निकाल सकते हैं.