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इंटरनेट डेस्क। केन्द्र सरकार की ओर से किसानों के हित में कई योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। इन योजनाओं में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना भी एक है। इसके तहत लाभार्थियों को हर साल 6 हजार रुपए का लाभ हर चार महीने में 2-2 हजार रुपए की किस्त के रूप में दिया जाता है।
इस योजना का लाभ देश में बड़ी संख्या में किसानों द्वारा उठाया जा रहा है। आज हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ किन किसानों को नहीं मिलता है।
संस्थागत भूमिधारक जैसे कि कृषि विश्वविद्यालय, अनुसंधान संस्थान, और गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) केन्द्र सरकार की इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं। वहीं आर्थिक रूप से संपन्न किसान भी इसका लाभ नहीं ले सकते हैं। जो अपनी जमीन को अन्य लोगों को खेती करने के लिए देते हैं उन्हें भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इन लोगों को योजना के लिए आवेदन नहीं करना चाहिए। इन लोगों पर योजना का लाभ लेने पर कार्रवाई हो सकती है।
PC: Zee news
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