PM Kisan Samman Nidhi: क्या है ये योजना जिसके तहत किसानों को मिलते है 6000 रुपए

Samachar Jagat | Tuesday, 11 Jun 2024 10:43:11 AM
PM Kisan Samman Nidhi: What is this scheme under which farmers get 6000 rupees

9 जून को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद 10 जून को पीएम नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी कर देश के 9 करोड़ से ज़्यादा किसानों को तोहफ़ा दिया। इस योजना के तहत किसानों के खातों में 20,000 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए गए हैं। किसान इस किस्त का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। फाइल पर हस्ताक्षर करने के बाद पीएम मोदी ने कहा कि उनकी सरकार किसानों के कल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। आइए समझते हैं कि इस योजना के तहत किन किसानों को पैसे मिलते हैं, कौन से किसान इस लाभ के पात्र नहीं हैं और इसके लिए आवेदन करने की प्रक्रिया क्या है।

पीएम किसान योजना क्या है?
पीएम किसान सम्मान निधि योजना केंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसके तहत किसानों के खातों में सीधे पैसे जमा किए जाते हैं। मौजूदा नियमों के मुताबिक, हर किसान को हर चार महीने में 2,000 रुपये की तीन किस्तों में सालाना 6,000 रुपये मिलते हैं। अब तक सरकार 17 बार पैसे वितरित कर चुकी है। आप आधिकारिक पीएम किसान वेबसाइट pmkisan.gov.in पर लॉग इन करके यह जांच सकते हैं कि आपके खाते में पैसे जमा हुए हैं या नहीं। अगर आपको अभी तक इस योजना का लाभ नहीं मिला है, तो आपको इसके तहत पंजीकरण कराना होगा।

पीएम किसान योजना के लिए पंजीकरण कैसे करें?

pmkisan.gov.in पर जाएँ।
'फार्मरकॉर्नर' विकल्प पर क्लिक करें।
'न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन' विकल्प चुनें।
'ग्रामीण किसान पंजीकरण' या 'शहरी किसान पंजीकरण' में से चुनें।
अपना आधार नंबर, मोबाइल नंबर दर्ज करें, अपना राज्य चुनें और 'गेट OTP' पर क्लिक करें।
OTP दर्ज करें और पंजीकरण के साथ आगे बढ़ें।
अपने आधार कार्ड के अनुसार अपना राज्य, जिला, बैंक विवरण और व्यक्तिगत विवरण दर्ज करें। सुनिश्चित करें कि आपका विवरण आपके आधार से मेल खाता हो।
आधार प्रमाणीकरण के लिए 'सबमिट' पर क्लिक करें।
एक बार प्रमाणित होने के बाद, अपनी भूमि का विवरण भरें, सहायक डाक्यूमेंट्स अपलोड करें और 'सेव' पर क्लिक करें। आपको स्क्रीन पर एक पुष्टिकरण या अस्वीकृति संदेश प्राप्त होगा।

एक परिवार में कितने लोग लाभ उठा सकते हैं?

मौजूदा नियमों के अनुसार, परिवार में केवल एक व्यक्ति, पति या पत्नी, पीएम किसान का लाभ उठा सकते हैं। दोनों को पीएम किसान सम्मान निधि नहीं मिल सकती। लाभार्थी की पहचान आधार से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस का उपयोग करके की जाती है जिसमें परिवार के सभी सदस्यों का विवरण शामिल होता है। भूमि रिकॉर्ड में नामित सभी व्यक्ति सरकार के डेटाबेस में शामिल हैं। 

लाभ के लिए कौन पात्र नहीं है? 

अधिक आय वाले लोग पीएम किसान योजना के लिए पात्र नहीं हैं। संस्थागत भूमि या वाणिज्यिक भूखंड वाले व्यक्ति पीएम किसान का लाभ नहीं उठा सकते। पूर्व और वर्तमान मंत्री/राज्य मंत्री, लोकसभा/राज्यसभा/राज्य विधानसभाओं/राज्य विधान परिषदों के सदस्य और जिला पंचायतों के पूर्व और वर्तमान अध्यक्ष भी अपात्र हैं। रिटायर्ड पेंशनर जिनकी मासिक पेंशन 10,000/- रुपए या उससे अधिक है, (मल्टी-टास्किंग स्टाफ/ग्रुप IV/ग्रुप डी कर्मचारियों को) वह इसका फायदा नहीं ले सकते हैं। 



 


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