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pc: tv9hindi
नरेंद्र मोदी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बने हैं। शपथ लेने के अगले दिन अपनी पहली कैबिनेट बैठक में उन्होंने पीएम आवास योजना (पीएमएवाई) के तहत 3 करोड़ नए घर बनाने का अहम फैसला लिया। इस योजना के पात्र लोगों को सरकार द्वारा घर दिए जाएंगे। इसके अलावा, पीएमएवाई के तहत न केवल घर दिए जाएंगे, बल्कि उनमें शौचालय, बिजली कनेक्शन, एलपीजी कनेक्शन और पानी की आपूर्ति जैसी बुनियादी सुविधाएं भी होंगी। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि पीएमएवाई क्या है और इस योजना के तहत घर बनाने के लिए सरकार से कौन वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकता है।
पीएम आवास योजना क्या है?
प्रधानमंत्री आवास योजना एक सरकारी योजना है जो लोगों को अपना घर बनाने में मदद करती है। सरकार इसके लिए लगभग 2.5 लाख रुपये प्रदान करती है। शुरुआत में केवल गरीबों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से इस योजना का विस्तार अब शहरी गरीबों और मध्यम वर्ग को शामिल करने के लिए किया गया है। आय के आधार पर विभिन्न श्रेणियां हैं, और उसी के अनुसार लोन प्रदान किए जाते हैं। शुरुआत में, PMAY के तहत होम लोन की राशि सब्सिडी के साथ ₹3 लाख से ₹6 लाख तक थी, लेकिन इसे बढ़ाकर ₹18 लाख कर दिया गया है।
PMAY के लिए आवेदन कैसे करें
ऑनलाइन आवेदन:
उस श्रेणी (MIG, LIG, आदि) की पहचान करें जिसके तहत आप PMAY के लिए आवेदन कर सकते हैं।
आधिकारिक वेबसाइट http://pmaymis.gov.in पर जाएँ।
मुख्य मेनू के अंतर्गत 'Citizen assessment' पर क्लिक करें और आवेदक श्रेणी का चयन करें।
आपको एक अलग पेज पर भेज दिया जाएगा जहाँ आपको अपना आधार विवरण दर्ज करना होगा।
अपने व्यक्तिगत, आय, बैंक खाते के विवरण और वर्तमान आवासीय पते के साथ PMAY आवेदन पत्र ऑनलाइन भरें।
कैप्चा कोड दर्ज करें, जानकारी सत्यापित करें और सबमिट करें।
ऑफ़लाइन आवेदन:
निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाएँ और फ़ॉर्म प्राप्त करें।
ये केंद्र सरकारी एजेंसियों के माध्यम से संचालित होते हैं। ऑफ़लाइन आवेदन के लिए, आपको ₹25 प्लस GST का भुगतान करना होगा।
ध्यान दें कि कोई भी निजी एजेंसी इस शुल्क को वसूलने के लिए अधिकृत नहीं है। आप बैंक, गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में भी फॉर्म भर सकते हैं।
फॉर्म में उल्लिखित आवश्यक दस्तावेजों की फोटोकॉपी संलग्न करें और जमा करें।
PMAY आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज
PMAY का लाभ उठाने के लिए, आवेदक को पहचान प्रमाण (आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी), पते का प्रमाण और आय प्रमाण जैसे आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे। आय प्रमाण के लिए, आप फॉर्म 16, बैंक खाता विवरण या नवीनतम आईटी रिटर्न कॉपी प्रदान कर सकते हैं।
पात्रता मानदंड
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS): वार्षिक आय ₹3 लाख तक।
निम्न आय वर्ग (LIG): वार्षिक आय ₹3 लाख से ₹6 लाख के बीच।
मध्यम आय वर्ग (MIG): वार्षिक आय ₹6 लाख से ₹18 लाख के बीच।
झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले लोग भी इस योजना के तहत वित्तीय सहायता के पात्र हैं।