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पीएफ फंड कैसे निकालें: खाताधारक अपनी शादी या अपने परिवार के सदस्यों की शादी के लिए एडवांस निकाल सकते हैं। परिवार के सदस्यों में बेटे-बेटियों के साथ-साथ भाई-बहन भी शामिल हैं। यानी भाई-बहन की शादी के लिए पीएफ खाते से एडवांस पैसा निकाला जा सकता है. अब बात आती है कि आप कितना पैसा निकाल सकते हैं।
नौकरीपेशा लोग बचत के तौर पर कर्मचारी भविष्य निधि (पीएफ अकाउंट) में निवेश करते हैं। जिस पर उन्हें सरकार द्वारा ब्याज दिया जाता है. इसमें सैलरी का एक हिस्सा निवेश किया जाता है. इस साल सरकार ने पीएफ की दरें बढ़ा दी हैं. खाताधारकों (EPF member) को 8.15 फीसदी की ब्याज दर से ब्याज मिलेगा. इसके पहले साल 2021-22 में ब्याज कम किया गया था. जो कि 8.1 फीसदी था. लेकिन क्या आप जानते हैं कि पीएफ खाताधारक जरूरत पड़ने पर अपने खाते से पैसा निकाल सकते हैं। आप चाहें तो अपनी या अपने बच्चों की शादी के लिए पीएफ खाते से पैसे निकाल सकते हैं.
कितना पैसा निकाला जा सकता है?
खाताधारक अपनी या अपने परिवार के सदस्यों की शादी के लिए एडवांस निकाल सकता है। परिवार के सदस्यों में बेटे-बेटियों के साथ-साथ भाई-बहन भी शामिल हैं। यानी भाई-बहन की शादी के लिए पीएफ खाते से एडवांस पैसा निकाला जा सकता है. अब बात आती है कि आप कितना पैसा निकाल सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि आप शादी के लिए पीएफ खाते में जमा रकम का 50 फीसदी हिस्सा निकाल सकते हैं।
यह शर्त आवश्यक है
आप पीएफ खाते से पचास फीसदी रकम तभी निकाल सकते हैं जब आपके खाते को सात साल पूरे हो गए हों.
शिक्षा और शादी के लिए पीएफ खाते से केवल तीन बार ही रकम निकाली जा सकती है।
पैसे निकालने के लिए आपका यूएएन नंबर एक्टिव होना चाहिए.
पीएफ अकाउंट को अपने आधार कार्ड से लिंक करना जरूरी है.
पीएफ खाते से पैसा निकालने के लिए आप ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं।
आप आसान ऑनलाइन प्रोसेस के जरिए सिर्फ 72 घंटे में पैसे निकाल सकते हैं।
ऐसे चेक करें अपना पीएफ बैलेंस
सबसे पहले आपको आधिकारिक वेबसाइट epfindia.gov.in पर जाना होगा।
अब ई-पासबुक विकल्प पर जाएं।
अब यूएएन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड दर्ज करना होगा।
मेंबरशिप आईडी के जरिए आप पासबुक देख सकते हैं. इसे डाउनलोड भी किया जा सकता है.