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पीएफ अकाउंट मर्ज ऑनलाइन: अगर आप पीएफ अकाउंट होल्डर हैं और आपके पास दो या दो से ज्यादा अकाउंट हैं तो आपको पीएफ अकाउंट को मर्ज कर लेना चाहिए। पीएफ खातों को मर्ज करने की प्रक्रिया आसान है और इसे घर बैठे ही ऑनलाइन पूरा किया जा सकता है। पीएफ खातों को एक में मर्ज (PF Account Merge Online) करने के बाद मिलने वाला ब्याज का पैसा ज्यादा होगा.
इसके अलावा अगर आप अपने पीएफ खातों को मर्ज करते हैं तो आपको अलग-अलग खातों के लिए बार-बार लॉगिन या अपडेशन संबंधी काम करने की जरूरत नहीं होगी। साथ ही आपका समय भी बचेगा। ईपीएफओ ऑफिस के अलावा आप घर बैठे ऑनलाइन तरीके से भी दो खातों को एक में मर्ज कर सकते हैं।
पीएफ अकाउंट को मर्ज करना क्यों जरूरी है
अगर आप किसी नई कंपनी में नौकरी ज्वाइन करते हैं और अपना पुराना यूएएन नंबर देते हैं तो आपका पुराना अकाउंट नए अकाउंट के तहत लिंक नहीं हो सकता है। इसका मतलब है कि पुराने खाते में जमा राशि नए खाते में जमा नहीं की जाएगी। ऐसे में पुराने फंड को नए खाते में जोड़ने के लिए पीएफ खाते का विलय जरूरी है।
दो या दो से अधिक ईपीएफ खातों को कैसे लिंक करें
- सबसे पहले ईपीएफओ के आधिकारिक पोर्टल unifiedportal-mem.epfindia.gov.in पर जाना होगा।
- अब ऑनलाइन सर्विस के अंदर वन मेंबर वन ईपीएफ अकाउंट को सेलेक्ट करें।
- आपकी व्यक्तिगत जानकारी स्क्रीन पर दिखाई देगी, जिसमें आपके दोनों खातों की जानकारी दी जाएगी।
- पुराने खाते को नए खाते से जोड़ने के लिए आपको पुराने या नए नियोक्ता को प्रमाणित करना होगा।
अपना पुराना सदस्य आईडी, पुराना पीएफ खाता नंबर और पुराना यूएएन दर्ज करें और फिर विवरण प्राप्त करने के लिए टैब पर क्लिक करें।
अब ओटीपी डालकर आगे बढ़ें, आपकी रिक्वेस्ट सबमिट हो जाएगी।
वर्तमान नियोक्ता से स्वीकृति मिलने के बाद पुराने खाते का नए खाते में विलय कर दिया जाएगा।
इतने दिनों में बंद हो जाता है पीएफ खाता
अगर लंबे समय से आपके पीएफ खाते में पैसा जमा नहीं हो रहा है या नहीं निकाला जा रहा है तो ईपीएफओ के मुताबिक इसे 36 महीने बाद बंद कर दिया जाएगा. ईपीएफओ इसे नॉन-ऑपरेटिव कैटेगरी में रखेगा। इसका मतलब है कि अब आपका पीएफ अकाउंट एक्टिव नहीं है।